इंदौर। मध्य प्रदेश हाई प्रोफाइल हनी ट्रैप मामले में नगर निगम कमिश्नर ने मामले के फरियादी इंजीनियर हरभजन सिंह को सस्पेंड कर दिया है। आरोप है कि वो केवल हनी ट्रैप के शिकार नहीं हुए बल्कि उन्होंने हनी ट्रिप का आनंद उठाया और पद का दुरुपयोग करते हुए लड़कियों की मांग पूरी की।
अशोभनीय होकर नैतिक पतन का परिचायक है
कार्यालय-आयुक्त, नगर पालिक निगम, इन्दौर की ओर से जारी आदेश क्रमांक 1152 /एम.सी./19 दिनांक 23/09/19 के अनुसार निगम में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधीक्षण यंत्री श्री हरभजन सिंह के संबंध में विभिन्न समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से इनके अनैतिक कार्य में संलिप्त होने की स्थिति प्रकाश में आई है, इसके अतिरिक्त इनके स्तर से वर्तमान में प्रचलित विवादित प्रकरण में थाना पलासिया, इंदौर में प्राथमिकी रिपोर्ट कं. 405/19 दर्ज कराने की स्थिति भी संज्ञान में आई है जो प्रथम दृष्टया अशोभनीय होकर नैतिक पतन का परिचायक है।
कर्मचारी का आचरण समाज के अनुसार होना चाहिए
उल्लेखित स्वरूप के कृत्यों के संबंध में म.प्र. सिविल सेवा आचारण नियम 1965 के नियम 03 (तीन) के अंतर्गत कमलाप्रसाद तिवारा विरूद्ध भारत संघ :(1986) 6 ATC 959: के मामले में मान, न्यायालय द्वारा अशोभनीय आचरण के संबंध में न्याय दृष्टात प्रतिपादित किया गया है कि शासकीय सेवकों का आचरण निम्नानुसार होना चाहिये : "जिस समाज में वह रहता है उसके प्रचलित शिष्टाचार तथा नैतिकता के साधारण प्रतिमान के अनुसार उसे होना चाहिये।
हरभजन सिंह के कारण नगर निगम की बदनामी हुई है
इनकी कथित संलिप्तता के कारण इन्हें निगम स्तर से आवंटित दायित्वों के विधि अनुरूप संपादन में भी प्रश्नचिन्ह उत्पन्न हो रहा है जिससे निगम की कार्यप्रणाली पर भी प्रश्नचिन्ह उत्पन्न होने की स्थिति निर्मित हुई है। उक्त स्थिति शासन की सेवा शर्तो एवं म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के विरूद्ध होकर अनुशासनहीनता का परिचायक है। उल्लेखित स्थिति से स्वतः स्पष्ट है कि अधीक्षण यंत्री श्री हरभजन सिंह का कृत्य पदीय दायित्वों से भिन्न होकर स्वैच्छिक कार्य प्रणाली को प्रदर्शित करता है, उक्त कृत्य के कारण निगम की कार्य प्रणाली पर भी प्रश्नचिन्ह उत्पन्न होने की स्थिति निर्मित हुई है इनका यह कृत्य म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के विपरीत होकर अनुशासनहीनता को दर्शाता है।
म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 09 के तहत सस्पेंड
उपरोक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अधीक्षण यंत्री श्री हरभजन सिंह को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 09 के प्रावधानातर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय पम्पिंग स्टेशन, जलूद रहेगा तथा निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार निलंबन भत्ते की पात्रता रहेगी। उपायुक्त (स्थापना), प्रभारी अधिकारी, आय.टी. एवं लेखा विभाग द्वारा विभागीय अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित कराई जावें। आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।