भोपाल। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में रेल मार्ग से इन्दौर को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ट्रस्ट से जोड़ने के लिए इन्दौर (महू) से मनमाड़ नई रेल लाईन परियोजना क्रियान्वयन के लिए निर्धारित इक्विटी अंशदान की स्वीकृति प्रदान की गई। परियोजना की कुल लागत 8 हजार 931 करोड़ आंकलित है। कुल लागत के अनुरूप चार वर्षों में कुल इक्विटी 15 प्रतिशत रूपये 408 करोड 64 लाख मध्यप्रदेश शासन के अंशदान के रूप में दी जाना है। इसमें से प्रथम किश्त वर्ष 2019-20 में रूपये 36 करोड़ 89 लाख स्वीकृत की गई है। परियोजना के क्रियान्वयन के बाद इन्दौर से बंदरगाह ट्रस्ट की दूरी में 150 कि.मी. की कमी आएगी। रेल लाईन से पीथमपुर, खण्डवा, बुरहानपुर में औद्योगिक गतिविधियों को फायदा होगा।
औद्योगिक इकाइयाँ रूफटॉप सौर परियोजना से लाभांवित होंगी
मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश विकेन्द्रीकृत नवकरणीय ऊर्जा नीति 2016 की अपेक्षानुसार मण्डीदीप और पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्रों में तथा इसके बाद एमपीआईडीसी द्वारा स्थापित अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों को रूफटॉप सौर परियोजना से लाभान्वित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने संबंधी निर्णय भी लिया गया।
मंत्रि-परिषद द्वारा पीथमपुर-धार-महू इन्वेस्टमेंट रीजन तथा औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर में स्थापित होने वाले उद्योगों को सतत और पर्याप्त जल आपूर्ति के लिए 90 एमएलडी जल प्रदाय योजना में डीएमआईसीडीसी द्वारा प्रारंभिक विनियोजित राशि रूपये 17 करोड़ 15 लाख लौटाये जाने की मांग को स्वीकृत किया गया। अब यह जल प्रदाय योजना एमपीआईडीसी लि. भोपाल के स्वामित्व वाली योजना होगी।
मंत्रि-परिषद द्वारा खनिज पदार्थों पर परिवहन अनुज्ञा पत्र शुल्क की दरों में वृद्धि संबंधी निर्णय लिया गया। शासन द्वारा लाईम स्टोन, डोलोमाईट, फायर क्ले, मैगनीज (अयस्क), कॉपर (अयस्क), रॉकफॉस्फेट, पायरोफिलाईट, डायास्पोर, ऑकर, बॉक्साइट, आयरन (अयस्क), केलसाइट, कोयला, क्वार्टस, सिलिका सेड, शेल, स्लेट, सोप स्टोन का परिवहन अनुज्ञा शुल्क रूपये 100 प्रति टन और फ्लेग स्टोन, ग्रेनाइट, मार्बल एवं मिट्टी पत्थर का रूपये 60 प्रति घन मीटर किये जाने का निर्णय लिया गया है। यह वृद्धि प्रतिवर्ष एक अप्रैल से लागू होगी। वनोपज परिवहन शुल्क में वृद्धि के साथ ही प्रतिवर्ष पाँच प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी और नीति की समीक्षा पाँच वर्ष बाद शासन स्तर पर की जायेगी।
मंत्रि-परिषद द्वारा आँगनवाड़ी केन्द्रों के लिए पूरक पोषण आहार (टेक होम राशन) की निरंतरता विभाग द्वारा विगत समय में आमंत्रित अल्पकालीन निविदा के चयनित सफल निविदाकारों के माध्यम से ही रखे जाने संबंधी मुख्यमंत्री के आदेश दिनांक 5 सितम्बर,2019 के अनुसमर्थन की स्वीकृति दी गई।
छिंदवाड़ा इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंसेस के लिए 1455 करोड़ 33 लाख स्वीकृत
मंत्रि-परिषद द्वारा छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंसेस से संबद्ध नवीन शैक्षणिक अस्पताल एवं अन्य भवनों के निर्माण तथा मशीन/संयंत्र/उपकरणों और सेवाओं के संचालन तथा संधारण के लिए रूपये 1455 करोड़ 33 लाख की परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति का अनुसमर्थन किया गया। मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की संगठनात्मक संरचना में कुल 5976 पद का अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही, पर्यटन विभाग के अंतर्गत संचालित आतिथ्य शिक्षा संस्थानों के अकादमिक पदों के सृजन की स्वीकृति भी प्रदान की गई।
अब दस करोड़ रूपये के न्यूनतम प्रस्तावित निवेश वाला डाटा सेन्टर इस नीति के तहत लाभ का हकदार होगा। जो इकादयाँ प्रदेश में शासकीय भूमि पर डाटा सेन्टर स्थापित करना चाहती हैं, उन्हें भूमि मूल्य पर 75 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। इससे डाटा लोकलाईजेशन के अन्तर्गत होने वाले निवेश को प्रदेश में आकर्षित करने में मदद मिलेगी।
डाटा सेन्टर स्थापना के लिये भूमि मूल्य पर 75 प्रतिशत की छूट
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की अध्यक्षता में आज मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में अन्तर्राष्ट्रीय निवेश के आयाम खोलने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश आईटी, आईटीएस एवं ईएसडीएम निवेश प्रोत्साहन नीति एवं योजना 2016 में संशोधन किया है। प्रदेश में डाटा सेन्टर स्थापित करने के लिये शासकीय भूमि के मूल्य में छूट संबंधी प्रावधान को योजना में जोड़ा गया है।अब दस करोड़ रूपये के न्यूनतम प्रस्तावित निवेश वाला डाटा सेन्टर इस नीति के तहत लाभ का हकदार होगा। जो इकादयाँ प्रदेश में शासकीय भूमि पर डाटा सेन्टर स्थापित करना चाहती हैं, उन्हें भूमि मूल्य पर 75 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। इससे डाटा लोकलाईजेशन के अन्तर्गत होने वाले निवेश को प्रदेश में आकर्षित करने में मदद मिलेगी।