भोपाल। राज्य शासन के उपक्रमों/निगमों/मण्डलों तथा अनुदान प्राप्त संस्थाओं के राज्य शासन में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों को महँगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है।
वित्त विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार इन कर्मचारियों को मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण 1989 (चतुर्थ वेतनमान) अथवा म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम 1998 (पाँचवाँ वेतनमान) में एक जुलाई 2018 से क्रमश: 978% और 193% की दर से महँगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है।
राज्य शासन के शासकीय सेवकों को सातवें वेतनमान में देय महँगाई भत्ते में जनवरी 2019 से स्वीकृत वृद्धि 3% इन कर्मचारियों के महँगाई भत्ते में भी समानुपातिक वृद्धि की दृष्टि से स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है।