भोपाल। जिस शिक्षा के अधिकार अधिनियम का वास्ता देकर शिक्षा विभाग के अफसर दीपावली की 24 दिन की छुट्टी देने को तैयार नहीं हैं, शिक्षा के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन सरेआम किया जा रहा है। कई जिलों के कलेक्टर कर रहे हैं। शासन ने आदेश जारी किया, हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया परंतु कलेक्टरों पर सब बेअसर। शिक्षकों को बीएलओ ड्यूटी से अब तक मुक्त नहीं किया गया है।
उल्लेखित शिकायत समग्र शिक्षक संघ ने मुख्य सचिव, आयुक्त राज्य शिक्षा केंद्र व आयुक्त लोक शिक्षण संचनालय भोपाल लिखे गए पत्र में करते हुए आदेश का सख्ती से पालन कराते हुए शिक्षकों को बीएलओ कार्य मुक्त कराने की मांग की है। समग्र शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री और प्रदेश प्रवक्ता संजय तिवारी ने आरोप लगाया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 27 में शिक्षकों को गैर शिक्षकीय कार्य में न लगाए जाने का स्पष्ट प्रावधान है लेकिन प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी के आगे सरकारी नियम और हाईकोर्ट के निर्देश भी वेअसर हैं।
उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के निर्देश पर मध्यप्रदेश शासन ने शिक्षकों को गैर शिक्षकीय कार्य में ना लगाये जाने के स्पष्ट निर्देश प्रसारित किए थे। साथ ही उल्लेखित था कि अति आवश्यक होने पर शिक्षकों की ड्यूटी लगाने की पूर्व अनुमति लोक शिक्षण संचालनालय से लेना अनिवार्य होगा। बावजूद इसके शिक्षकों को तमाम तरह के गैर शिक्षकीय कार्यों में लगाया गया जबकि प्रदेश भर में शिक्षकों की कमी के बीच दक्षता संवर्धन जैसे अति महत्त्व के कार्य में शिक्षकों को स्कूलों में अतिरिक्त समय देना था।