नई दिल्ली। भारत तेजी से बदल रहा है। जनता भी स्वीकार कर रही है। नया मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के बाद अब नया नियम जारी हुआ है। पालतू जानवरों के लिए भी लाइसेंस लेना होगा। यदि आपके साथ कुत्ता टहलता मिला और उसके गले में लाइसेंस लटका ना मिला तो आपका चालान हो जाएगा। यह लाइसेंस कुत्ते के गले में लटका रहेगा।
लाइसेंस फीस 5000 रुपए
कुत्ता पालने के लिए लाइसेंस लेने का यह फरमान दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद में सुनाया गया है जहां लोगों को अब कुत्ता पालने के ले लिए नगर निगम से फीस देकर लाइसेंस लेना होगा। कुत्ता पालने के लिए मिलने वाले लाइसेंस के लिए गाजियाबाद में रह रहे लोगों को पांच हजार रुपये नगर निगम में जमा कराने होंगे। इसके बाद आपको वहां से लाइसेंस जारी किया जाएगा। इस लाइसेंस के रहने पर ही आप अपने घर में पसंदीदा जानवर कुत्ता पाल सकेंगे।
सड़क या पार्क में कुत्ते ने टांग उठाई तो 500 रुपए चालान
इतना ही नहीं लाइसेंस लेने के बाद अगर आपका कुत्ता सड़क या पार्क में गंदगी फैलाता हुआ पकड़ा गया तो उसके मालिक पर ही 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और नहीं देने पर कार्रवाई भी की जाएगी। हालांकि यह नियम आज की स्थिति में केवल गाजियाबाद के लिए है लेकिन सब जानते हैं कि जनता पर जुर्माना लगाने वाले नियम पूरे देश में तेजी से लागू किए जाते हैं।