नई दिल्ली। नया मोटर वीइकल ऐक्ट लागू होने के बाद ताबड़तोड़ चालान काटे जा रहे हैं। इनमें कई अजीबोगरीब मामले भी सामने आ रहे हैं। यूपी के बिजनौर जिले के साहसपुर में एक बैलगाड़ी वाले का चालान काट दिया गया। पुलिस ने शनिवार को बैलगाड़ी मालिक को चालान थमा दिया। बता दें कि बैलगाड़ी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत वाहन के रूप में दर्ज ही नहीं है।
खेत के पास खड़ी थी बैलगाड़ी, पुलिस आई और चालान बना गई
मालिक रियाज हसन ने शनिवार को अपने खेत के बगल में बैलगाड़ी खड़ी की थी। इतने में सब इंस्पेक्टर पंकज कुमार के नेतृत्व में एक पुलिस टीम वहां आ पहुंची जो उस इलाके में पट्रोलिंग कर रही थी। उन्होंने देखा कि बैलगाड़ी के आस-पास कोई मौजूद नहीं है। ग्रामीणों से पूछने पर पता लगा कि बैलगाड़ी हसन की है। पुलिस बैलगाड़ी लेकर हसन के घर गई और अबीमाकृत वाहन को चलाने वाले मोटर वीइकल ऐक्ट के सेक्शन 81 के तहत 1 हजार रुपये का चालान थमा दिया।
अब पुलिस का क्या कहना है
साहसपुर पुलिस थाने के प्रभारी पीडी भट्ट ने बताया कि अवैध खनन की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम इलाके में पट्रोलिंग कर रही थी। उन्होंने कहा, 'अधिकतर गांव वाले बैलगाड़ी के जरिए खनन की रेत ले जाते हैं। पुलिस टीम को लगा कि हसन की गाड़ी का भी इस मकसद से इस्तेमाल हुआ होगा। टीम मोटर वीइकल ऐक्ट के तहत काटे जाने वाले चालान और दूसरे अपराधों में अंतर नहीं कर पाई और आईपीसी की धारा के बजाय मोटर वीइकल ऐक्ट के तहत चालान काट दिया।'
सीट बेल्ट न पहनने पर ऑटो ड्राइवर का चालान
ऐसा ही एक मामला बिहार के मुजफ्फरपुर से आया है। यहां सीट बेल्ट ना पहनने के चलते एक ऑटो ड्राइवर का चालान काटा गया है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि ऑटो ड्राइवर पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
अल्टो कार को 144 की स्पीड से चलता बताकर चालान काट दिया
एक यूजर ने हाल ही में ट्वीट किया कि उसके पास 9 साल पुरानी ऑल्टो कार है, लेकिन उसका गलत चालान काट दिया गया। इस चालान में 144 किमी की रफ्तार से बोलेनो कार चलाने का जिक्र है, जबकि उसके पास यह गाड़ी ही नहीं है। तंज कसते हुए उस यूजर ने ट्रैफिक पुलिस को चैलेंज किया कि यदि वह उसकी ऑल्टो को 144 किमी की रफ्तार दे पाए तो वह 2000 रुपये जुर्माना भरने को तैयार है।