नई दिल्ली। एनआईओएस के चेयरमैन सीबी शर्मा ने दावा किया कि NIOS (DElEd) कोर्स पूरे देश में मान्य है और प्राइमरी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए NIOS (DElEd) पास शिक्षक हर परिस्थिति में योग्य हैंं। उन्होंने दावा किया कि NCTE का फैसला अवैध है, उसे इस तरह का फैसला करने का अधिकार ही नहीं है। इस बारे में NIOS या फिर NRC ही कोई मार्गदर्शन दे सकती है।
NCTE का फैसला पूरी तरह असंवैधानिक है
एनआईओएस के चेयरमैन डीबी शर्मा ने एनसीटीई के फैसले पर जबरदस्त नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि मुझसे बिना पूछे कैसे एनसीटीई ने एकतरफा फैसला सुना दिया। जब नॉर्दन रीजनल कमेटी ने एनआईओएस D.El.Ed को पूरी तरह मान्यता दी है, ऐसे में एनसीटीई को इस मामले में एकतरफा फैसला लेने का अधिकार नहीं है। उन्होंने दावा किया कि एनसीटीई का यह फैसला पूरी तरह असंवैधानिक है। कोर्ट में इसे छात्र जरूर चैलेंज करेंगे।
NIOS (DElEd) शिक्षक भारत में किसी भी भर्ती के लिए योग्य हैं
आपको बता दें कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने बिहार सरकार को दिए अपने जवाब में कहा है कि एनआईओएस डीएलएड कोर्स करने वाले छात्र बिहार शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं। प्रोफेसर सीबी शर्मा ने कहा कि एनआईओएस डीएलएड करने वाले शिक्षक पूरी तरह योग्य हैं। वे भारत में कहीं भी प्राइमरी टीचर्स बनने के लिए पूरी तरह एलिजिबल हैं।
NIOS (DElEd) शिक्षकों की जांच करा लें
एनआईओएस अध्यक्ष सीबी शर्मा ने फोन पर सरकार के फैसले पर नाराजगी जाहिर की। सीबी शर्मा के मुताबिक nios-d.el.ed के छात्रों पर अगर किसी को कोई शक है तो उनको किसी अन्य संस्थान से डीएलएड करने वाले छात्र के साथ परीक्षा में बिठाकर जांच कर लें।