50 माइक्रोन से मोटी प्लास्टिक पर कार्रवाई अनुचित: प्रमुख सचिव | MP NEWS

Bhopal Samachar
भोपाल। प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास श्री संजय दुबे ने सभी कलेक्टर को पत्र लिखकर निर्देशित किया है कि सिंगल यूज डिस्पोजल सामग्री के नाम पर 50 माइक्रोन से मोटी प्लास्टिक विक्रेताओं के खिलाफ करवाई अनुचित है, इस पर रोक लगाएं। बता दें कि पिछले दिनों पीएम नरेंद्र मोदी ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक के खिलाफ अभियान चलाने की अपील की थी। इसके बाद से प्रदेश भर में इस तरह की कार्रवाई की जा रही है।

प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास श्री संजय दुबे ने सभी कलेक्टर्स, नगर निगम आयुक्तों और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के लिए जागरूकता अभियान चलाकर आमजन में इसके उपयोग को कम करने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिये हैं। 

उन्होंने कहा है कि अपशिष्ट प्लास्टिक नियम-2016 के नियम के अंतर्गत 50 माईक्रोन से पतली पॉलीथिन के विरूद्ध प्रतिबंधित कार्यवाही के प्रावधान है। प्रमुख सचिव ने कहा है कि कुछ नगरीय निकायों में सिंगल यूज डिस्पोजल सामग्री एवं सभी प्रकार के 50 माईक्रोन से अधिक मोटी प्लास्टिक के विक्रेताओं एवं उत्पादकों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जा रही है, जो अनुचित है। उन्होंने कहा है कि प्लास्टिक अपशिष्ट के विरूद्ध जन-जागरूकता के माध्यम से इसके उपयोग को कम करना ही अभियान का मुख्य उद्देश्य है।

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!