विदिशा। विदिशा के एक युवक ने भोपाल में रहने वाली महिला मित्र से मिलने आया। महिला नहीं मिली तो उसकी 7 साल की बेटी और अपहृत कर ले गया और रेप करके उसकी हत्या कर दी। 2015 में हुए इस अपराध की सुनवाई पूरी होने के बाद द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश प्रतिष्ठा अवस्थी ने अपराधी को सजा ए मौत सुनाई है।
महिला घर पर नहीं मिली तो बेटी को ले गया
सरकारी वकील के मुताबिक, आरोपी रवि मालवीय उर्फ टोली निवासी पूरनपुरा उम्र 27 साल के भोपाल की एक महिला से संबंध थे। महिला भोपाल स्टेशन के प्लेटफार्म 6 के बाहर रहती थी। वह महिला से मिलने अक्सर विदिशा से भोपाल आया करता था। 25 जून 2015 को आरोपी भोपाल महिला से मिलने आया तो उसे महिला नहीं मिली। घर पर बच्ची को अकेला पाकर उसे बहला-फुसलाकर विदिशा ले गया।
रेप के बाद गला दबाकर मारा और लाश कुएं में फेंक दी
आरोपी रवि मालवीय ने बच्ची के साथ जबरन रेप किया, इसके बाद बच्ची का गला दबाकर मार दिया और लाश कुएं में फेंक दी। पुलिस ने दो दिन बाद शव बरामद किया था। इसके बाद मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू की थी। बताया जा रहा है कि पॉक्सो एक्ट के तहत विदिशा में फांसी देने का ये पहला मामला है।