जयपुर। खाताधारक के खाते में से बिना किसी पूर्व सूचना के चार्ज काट लेना अनुचित व्यापार की श्रेणी में आता है। उपभोक्ता फोरम ने यहां ऐसे ही एक मामले में बैंक पर ₹15000 का जुर्माना लगाया है। फोरम ने घोषित किया है कि काटी गई रकम 9% ब्याज की दर से खाताधारक वापस करे।
जयपुर के जवाहर नगर की निवासी सुरभि जैन का कहना है कि उनके बैंक अकाउंट में 1102 रुपए जमा थे लेकिन बैंक ने खाते में मिनिमम बैलेंस न होने के कारण 992.50 रूपए चार्ज के आधार पर काट लिए हैं। जिसके बारे में बैंक ने उन्हें कोई पूर्व जानकारी नहीं दी थी। बैंक ग्राहक सुरभि ने इसे बैंक द्वार किया गया अनुचित व्यापार बताया है और इस मामले की शिकायत जिला उपभोक्ता फोरम में दर्ज कराई है।
उपभोक्ता फोरम ने बैंक को 15 हजार जुर्माना देने का आदेश दिया
बैंक ग्राहक सुरभि जैन द्वारा जिला उपभोक्ता फोरम में की गई इस मामले की शिकायत पर उपभोक्ता फोरम ने बिना जानकारी के खाते से राशि काटने को बैंक का अनुचित व्यापार बताया है। फोरम ने नोटिस भेजकर बैंक को कहा कि खाता खोलते समय ग्राहक को मिनिमम बैलेंस रखने की जानकारी के संबंध में फॉर्म नहीं दिया गया था और न ही खाताधारक को चार्ज कटने की कोई जानकारी दी गई।
इसलिए उपभोक्ता संरक्षण नियम के तहत बैंक का यह व्यवहार अनुचित व्यापार की श्रेणी में आता है। इसलिए उपभोक्ता फोरम ने 112.50 रुपए एटीएम कार्ड के चार्ज को घटाकर, बचे हुए 778 रुपए नौ फीसदी ब्याज के साथ लौटाने के आदेश दिए। साथ ही फोरम ने ग्राहक को मानसिक पीड़ा पहुंचानें और शिकायत पर हुए खर्च के लिए बैंक द्वारा 15 हजार रुपए जुर्माना देने का आदेश दिया है।