नई दिल्ली। सरकारी कर्मचारियों के हित में सुप्रीम कोर्ट से बडा फैसला आया है। सरकारी कर्मचारियेां के इलाज का मामला है। इस फैसले से देश भर के करीब 44 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा।
सरकार किसी भी बिल का भुगतान करने से मना नहीं कर सकती
सुप्रीम कोर्ट ने दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सीजीएचएस देश के सभी अस्पतालों में लागू होगा। चाहे वह पैनल में शामिल हों या नहीं। कोर्ट के इस फैसले से करीब 44 लाख सेवारत और रिटायर्ड कर्मचारियों को फायदा होगा। कोर्ट ने कहा कि अच्छी मेडिकल सुविधाएं पाना प्रत्येक सरकारी कर्मचारी का अधिकार है। इसलिए केंद्र सरकार ऐसे किसी भी बिल का भुगतान करने से मना नहीं कर सकती। जिसमें कर्मचारी ने पैनल शामिल अस्पताल के बजाय किसी दूसरे अस्पताल में इलाज कराया हो।
सरकार सिर्फ यह देखे कि कर्मचारी ने इलाज लिया है या नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि सरकार को यह देखना जरूरी है कि क्या वाकई संबंधित व्यक्ति ने इलाज लिया है या नहीं। यदि उसने ऐसे किसी प्राइवेट अस्पताल में इलाज लिया है जो पैनल में शामिल नहीं है तो भी उसके सभी बिलों का भुगतान होना चाहिए। केवल टेक्निकल आधार पर भुगतान किसी भी हालत में रुकना नहीं चाहिए।