ग्वालियर। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना एवं मुख्यमंत्री कृषि उद्यमी योजना के तहत मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त निगम द्वारा स्वयं के रोजगार हेतु विभिन्न बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। ग्वालियर जिले में वर्ष 2019-20 में 51 हितग्राहियों को तीनों योजना के तहत लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना के तहत ऋण उपलब्ध कराने हेतु हितग्राहियों से आवेदन पत्र एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आमंत्रित किए गए हैं।
सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 50 हजार से 10 लाख रूपए तक, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के तहत 50 हजार रूपए तक और मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के तहत 50 हजार से 2 करोड़ रूपए तक के ऋण उपलब्ध कराए जायेंगे। योजना का लाभ लेने के लिए ग्वालियर जिले का मूल निवासी तथा अनुसूचित जाति वर्ग का होना आवश्यक है।
आवेदक की उम्र 18 वर्ष से 45 वर्ष के मध्य होना चाहिए। आवेदक के पास स्थाई जाति प्रमाण-पत्र, राशनकार्ड, मूलनिवासी तथा पहचान पत्र होना अनिवार्य है। योजना के तहत इच्छुक हितग्राही एमपी ऑनलाइन के माध्यम से 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकता है। योजना की विस्तृत जानकारी के लिए सहायक आयुक्त आदिवासी विकास निगम के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।