जबलपुर। मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि पीडब्ल्यूडी के सब इंजीनियर को योग्यता अनुसार प्रमोशन देने के विषय में अंतिम फैसला लिया जाए। न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन की एकलपीठ ने राज्य शासन को चार सप्ताह का समय दिया। मामला भोपाल का है।
भोपाल निवासी आरके यादव ने याचिका दायर कर कहा कि वह पीडब्ल्यूडी के ब्रिज डिवीजन में कार्यरत है। 1 मई 2013 को उसका प्रमोशन होना था, लेकिन उसके खिलाफ विभागीय जांच के चलते निलंबित कर दिया गया। इसे उसने हाईकोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट ने 26 जुलाई 2018 को सरकार को निर्देश दिए कि याचिकाकर्ता को नौकरी में वापस लिया जाए।
बैकवेजेस छोड़कर अन्य सभी लाभ दिए जाएं। अधिवक्ता केसी घिल्डियाल ने कहा कि उसे नौकरी पर तो वापस ले लिया गया, किंतु उसका प्रमोशन नहीं किया गया। जबकि उससे कनिष्ठों को पदोन्नत कर दिया गया। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने सरकार को याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन का विधि अनुसार निराकरण का निर्णय लेने का निर्देश दिया।