भोपाल। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ जिला शाखा मंडला अध्यक्ष संतोष सोनी ने बताया कि आदिम जाति कल्याण विभाग मध्यप्रदेश पंचायत अध्यापक संवर्ग नियोजन एवं सेवा शर्ते नियम 2008 तथा मध्य प्रदेश नगरी निकाय अध्यापक संवर्ग नियोजन एवं सेवा शर्ते नियम 2008 के निरसन होने के फलस्वरूप शासन ने मध्य प्रदेश राज्य जनजाति अनुसूचित जाति शिक्षक संवर्ग सेवा एवं भर्ती नियम 2018 लागू किए हैं।
विभाग द्वारा जारी सेवा शर्तों में स्पष्ट किया गया है कि वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के प्रावधान के अंतर्गत सातवें वेतनमान में प्राप्त हो रहे वेतन के आधार पर सातवें वेतनमान में वेतन निर्धारण की पात्रता होगी सेवा शर्तों की कंडिका 2.5 में भर्ती नियम 2018 के अनुसार सुसंगत पदों पर नियुक्ति के फलस्वरुप समस्त शिक्षकों के एम्पलाई डाटाबेस, पे -डाटाबेस तथा पोस्ट डाटाबेस संचालनालय कोष एवं लेखा की सेंट्रल सर्वर पर संधारित किए जाएंगे। इसके उपरांत समस्त शिक्षकों के वेतन भत्ते तथा अन्य स्वत्वों का आहरण तथा नियमानुसार की जाने वाली विभिन्न कटौतियां संबंधित कोषालय के माध्यम से की जाएगी।
क्या क्या प्राप्त होगा
मध्यप्रदेश मूलभूत नियम 45-ए एवं बी के अंतर्गत शासकीय सेवकों के समान गृह भाड़ा भत्ता का लाभ प्राप्त होगा।
यात्रा भत्ता एवं स्थानांतरण यात्रा भत्ते की पात्रता होगी
मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1958 के प्रावधान अनुसार चिकित्सा प्रतिपूर्ति की पात्रता होगी।
समूह बीमा बचत योजना का लाभ प्राप्त होगा।
अवकाश का नगरीकरण किया जा सकेगा।
शासकीय सेवा में रहते हुए निधन होने पर अनुकंपा नियुक्ति की नीति के अनुसार पात्रता होगी।
विभाग द्वारा समय-समय पर प्रभावशील की गई स्थानांतरण नीति का लाभ प्राप्त होगा।
पदोन्नति क्रमोन्नति समयमान वेतनमान के लिए पूर्व में अध्यापक संवर्ग में की गई सेवा अवधि का लाभ प्राप्त होगा।
जिन अध्यापकों को 2010 में क्रमोन्नति का लाभ मिला है उन्हें अगली क्रमोन्नति 2022 में प्राप्त होगी ।
नियुक्ति दिनांक से सेवा की गणना का लाभ शिक्षक संवर्ग को होगा।
क्या नहीं मिला शिक्षकों को
आजाद के जिला अध्यक्ष संतोष सोनी ने बताया कि अध्यापक संवर्ग को दिनांक 1 जनवरी 2016 से छठवां वेतनमान स्वीकृत किया गया है। दिनांक 1 जुलाई 2017 से इसका नगद भुगतान स्वीकृत है 1 जनवरी 2016 से 30 जून 2017 तक एरियर की राशि 1 अप्रैल 2018 से 3 वित्तीय वर्ष भुगतान किए जाने के निर्देश थे संगठन ने आरोप लगाया है कि आज दिनांक तक छठवें वेतनमान की प्रथम एवं द्वितीय किस्त का भुगतान नहीं किया जा रहा है ज्ञात हो कि छठवें वेतनमान की किस्तें संवर्ग को मिल जानी थी।
सातवां वेतनमान अधर मेंं
शिक्षकों ने आरोप लगाया है कि जब छठे वेतनमान की किस्त सरकार नहीं दे पा रही है तो सातवें वेतनमान का लाभ कैसे दे पाएगी क्या इसके लिए शिक्षक संवर्ग को 5 साल इंतजार करना पड़ेगा विभाग द्वारा सातवें वेतनमान के आदेश फरवरी में ही जारी कर दिए गए हैं किंतु इसके भुगतान की प्रक्रिया का खुलासा आज दिनांक तक नहीं किया गया जिससे शिक्षकों में भयंकर रोष पनप रहा है
भुगतान नहीं तो होगा आंदोलन
आजाद अध्यापक शिक्षक संघ जिला अध्यक्ष संतोष सोनी ने बताया कि छठे वेतनमान की किस्तों के लिए शासन प्रशासन से अनेकों बार गुहार लगाने के बावजूद भी राशि जारी नहीं की जाती है सातवें वेतनमान के लिए शिक्षक 1 वर्ष इंतजार कर रहे हैं ज्ञात हो कि सातवां वेतनमान एक जुलाई 2018 से देय है।।
संघ ने सरकार को चेताया है कि अब शिक्षकों का इंतिहान और ना लें इंतजार बहुत हो चुका अब आप इसे कार्य रूप में परिणित करें । शिक्षकों ने कहा है कि शीघ्र ठोस निर्णय लेकर वेतनमान यदि सरकार नहीं दे पा रही है तो शिक्षक कमर कसकर तैयार रहें।।