JABALPUR। कंज्यूमर फोरम ने नौदरा ब्रिज स्थित विषम मोबाइल नामक दुकान के संचालक को आदेश दिया कि वह नया मोबाइल मुहैया कराए या फिर कीमत लौटाए। यही नहीं मानसिक पीड़ा के एवज में 3500 रुपए क्षतिपूर्ति राशि का भी अलग से भुगतान किया जाए।
कंज्यूमर फोरम के समक्ष आवेदक जबलपुर निवासी अवधेश गुप्ता व दीपक तिवारी की ओर से पक्ष रखा गया। दलील दी गई कि दुकान से जियोनी कंपनी का मोबाइल खरीदने के बाद से ही उसमें खामियां सामने आने लगीं। जिसकी शिकायत करने पर दुकानदार से संतोषजनक जवाब नहीं दिया। लिहाजा, अधिकृत सर्विस सेंटर से संपर्क साधा गया। वहां से भी कोई राहत नहीं मिली।
इससे साफ हो गया कि डिफेक्टिव मोबाइल सेट बेचा गया था। इसीलिए पहले अधिवक्ता के जरिए लीगल नोटिस भेजा गया और बाद में फोरम की शरण ले ली गई। फोरम ने पूरे मामले पर गौर करने के बाद दुकानदार को सेवा में कमी का दोषी पाया। इसी के साथ उपभोक्ता के हक में आदेश पारित कर दिया।