ग्वालियर। आईपीसी के तहत नाबालिक लड़की से किसी भी प्रकार का यौन संबंध बलात्कार माना जाता है। 18 साल की लड़की ने बहोड़ापुर थाना में आकर रिपोर्ट दर्ज कराएगी जब 13 साल की थी तब नासिर खान (Nasir Khan) नाम के एक लड़के ने पहले उससे दोस्ती की फिर शादी के लिए प्रपोज किया और 5 साल तक शारीरिक संबंध बनाता है। लड़की जब 18 साल की हो गई और विधिवत शादी के लिए जोर डालने लगी तो नासिर खान मुकर गया।
लड़की से कहा: जहर खा कर मर जा, शादी नहीं करूंगा
वारदात बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के जनकताल अमरा पहाड़ इलाके की है। वारदात के बाद आरोपी ने शादी का वादा किया और पांच साल तक उसका शोषण करता रहा। अब जब छात्रा ने शादी का दबाव बनाया तो आरोपी ने उससे शादी से इनकार करते हुए साफ कह दिया, वह उससे शादी नहीं करेगा। चाहे तो वह जहर खाकर जान दे दे। शोषण का शिकार छात्रा थाने पहुंची और मामले की शिकायत की। पुलिस ने छात्रा की शिकायत पर दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया है।
बहला-फुसलाकर कर अपने घर ले गया, फिर रेप किया
बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के जनकताल निवासी 18 वर्षीय युवती छात्रा हैं। पांच साल पहले उसकी पढ़ाई के दौरान नासिर खान से दोस्ती हुई और एक दिन वह उसे अपने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद भी वह शादी का झांसा देकर उसका शोषण करता रहा। अब जब उसने शादी के लिए दबाव बनाया तो आरोपी ने शादी से इनकार करते हुए साफ कह दिया कि वह चाहे तो जहर खाकर जान दे दे, लेकिन वह उससे शादी नहीं करेगा। शोषण और धोखे का शिकार छात्रा थाने पहुंची और मामले की शिकायत की। पुलिस ने उसकी शिकायत पर दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया है। पीडि़ता ने बताया कि आरोपी ने जब उसके साथ गलत काम किया। उस समय वह नाबालिग थी और इसी का फायदा उठाते हुए वह उसका शोषण करता रहा। अब जब वह बालिग हुई तो वह शादी से मुकर गया।