जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने मारपीट के मामले में श्योपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के निर्वाचित विधायक बाबूलाल जंडेल के 13 सहयोगियों को जमानत का लाभ देने का निर्देश दिया। मामला मारपीट के केस में भोपाल की विशेष अदालत द्वारा एक साल की सजा सुनाए जाने से संबंधित है। बुधवार को हाईकोर्ट के जस्टिस बीके श्रीवास्तव की एकलपीठ ने सजा पर रोक लगाते हुए जमानत मंजूर कर ली।
प्रकरण के अनुसार विधायक जंडेल के खिलाफ धारा 148, 149/332, 149/353 के तहत अपराध कायम किया गया था। आरोप था कि नहर के पानी को छोड़े जाने के मुद्दे पर चंदेल आक्रोशित हो गए और अपने साथियों के साथ मिलकर शासकीय अमले के साथ मारपीट कर दी। इस वजह से शासकीय कर्मियों व अधिकारियों को चोटें आईं। उनकी शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण कायम कर लिया।इस मामले की ट्रायल सांसदों-विधायकों के मामलों की सुनवाई के लिए गठित भोपाल की विशेष अदालत में हुई। ट्रायल पूरी होने के बाद कोर्ट ने दोषसिद्ध पाकर एक साल की सजा सुना दी। सजा के खिलाफ भोपाल की अदालत के समक्ष अपील दायर की गई, जिसे खारिज कर दिया गया।
अधिवक्ता वरुण तन्खा व समरेश कटारे ने दलील दी कि इसी आदेश के खिलाफ आरोपियों रामअवतार, लखमीचंद, कैलाश मीना, लारा, कद्दू, भारत, रघुवीर सहित 13 आरोपियों ने यह पुनरीक्षण आवेदन पेश किया। अंतरिम आवेदन के जरिए सजा पर रोक व जमानत की मांग की गई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की सजा स्थगित कर उन्हें जमानत का लाभ दे दिया।