ग्वालियर। भारतीय डाक विभाग (Indian Postal Department) के कर्मचारी एवं एजी ऑफिस (Staff & AG Office) क्षेत्र में स्थित डाकघर में डाक सहायक पद पर पदस्थ जगमोहन बाथक (Jagmohan Bathk) को अपर सत्र न्यायाधीश प्रयागलाल दिनकर (Judge Prayaglal Dinkar) ने गबन के एक मामले में भ्रष्टाचार का दोषी पाया एवं 7 साल जेल ₹5000 के अर्थदंड से दंडित किया।
बचत खाता धारकों के पैसे गबन किए थे
शासन का पक्ष रख रहे डीपीओ रामबाबू चतुर्वेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि एजी ऑफिस परिसर स्थित डाकघर में जगमोहन बाथक डाक सहायक के पद पर पदस्थ थे। इस डाकघर में लोगों ने अपने खाते खुलवाए थे। खाताधारक ने जो पैसे खातों में जमा कराए थे, उन पैसों को जगमोहन बाथम ने खातों में जमा न करते हुए अपने पास रख लिए और राशि में हेराफेरी कर दी।
इसकी जानकारी डाकघर के अधिकारियों को पता चली तो कर्मचारी के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई। जांच में दोषी पाए जाने के बाद विभाग ने झांसी रोड थाने में शिकायत दर्ज कराई। इस पर जगमोहन बाथम के खिलाफ गबन व धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया। पुलिस की जांच में दोषी पाए जाने के बाद मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।