भोपाल। प्रदेश में आगामी नगरीय निकाय चुनावों (nagareey nikaay chunaav) को देखते हुए सरकार इनका दायरा बढ़ाने के लिए नए सिरे नोटिफिकेशन लाएगी। बुधवार को हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने सरकार के उस नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी थी, जिसमें राज्यपाल के अधिकार कलेक्टरों को सौंप दिए गए थे। इस आधार पर उन्होंने दावे-आपत्ति आमंत्रित भी कर लिए थे।
गुरुवार को नगरीय विकास व आवास विभाग मंत्री जयवर्धन सिंह (Minister Jayawardhan Singh) ने यह बात कही। सरकार ने इंदौर सहित प्रदेश के अन्य नगरीय निकायों में सीमा विस्तार के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। इंदौर में ग्राम बांक और नैनोद को शहरी सीमा में शामिल करना है। इस कार्रवाई को गलत बताते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाई कोर्ट ने कलेक्टरों द्वारा दावे-आपत्ति बुलाने पर रोक लगा दी। अब सरकार राज्यपाल के जरिए ही गांव शामिल करने की प्रत्याशा जाहिर करेगी और दावे-आपत्ति भी बुलाएगी।
पांच साल पुराना इतिहास दोहराया -
पांच साल पहले भी नगर निगम सीमा में 29 गांव शामिल किए जाने को लेकर सरकार ने लगभग इसी तरह का नोटिफिकेशन जारी किया था। तब भी हाई कोर्ट ने सरकारी प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। दो बार सरकारी प्रक्रिया को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। आखिर में सुप्रीम कोर्ट में जाकर सरकार को राहत मिली और नगर निगम चुनाव की तस्वीर नए गांव शामिल होने के बाद साफ हो पाई थी।