कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु सीमा पर केंद्र सरकार का लोकसभा में आधिकारिक जवाब | EMPLOYEE NEWS

Bhopal Samachar
नई दिल्ली। भारत सरकार के कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज़ है। नरेंद्र मोदी सरकार ने बुधवार को स्पष्ट किया कि कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। भारत सरकार के कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा, 'वर्तमान में, केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।' 

क्या सरकार कर्मचारी को समय से पहले रिटायर कर सकती है

उन्होंने कहा, 'फंडामेंटल रूल्स 56 (j), केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 48 और नियम 16 ​​(3) (संशोधित) ऑल इंडिया सर्विसेज (डेथ-कम-रिटायरमेंट बेनिफिट्स) नियम, 1958 के तहत प्रावधान हैं, जिसके अनुसार, सरकार को समय से पहले अधिकारियों को रिटायर करने का पूर्ण अधिकार है। सरकार सार्वजनिक हित में, अखंडता या अप्रभावीता की कमी के आधार पर कर्मचारी को नोटिस देने का अधिकार है। इस तरह के मामले में सरकार तीन महीने से कम का नोटिस नहीं देगी या तीन महीने के वेतन और भत्ते देगी। 

मंत्री ने कहा, 'सरकारी कर्मचारी पर इस तरह के प्रावधान लागू हो सकते हैं यदि वह ग्रुप 'ए' या ग्रुप 'बी' सेवा में है या किसी स्थायी, अर्ध-स्थायी या अस्थायी क्षमता में पद पर है और 35 वर्ष की उम्र से पहले सेवा में आया है और वह 50 साल से अधिक उम्र का है।' उन्होंने कहा कि किसी भी अन्य मामले में 55 साल की उम्र होने के बाद ये नियम कर्मचारियों पर लागू होंगे। 

कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के संसद में लिखित जवाब से पहले खबरों में कहा गया था कि सरकार 1 अप्रैल 2020 से रिटायरमेंट उम्र में बदलाव कर सकती है। मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र 60 साल जबकि डॉक्‍टर और यूनिवर्सिटी प्रोफेसर की उम्र 65 साल है। खबरों में कहा गया था कि इस व्‍यवस्‍था से केंद्रीय कर्मचारियों के प्रमोशन और नई भर्तियों का रास्‍ता खुलेगा।

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