भोपाल। मध्यप्रदेश की पवई विधानसभा सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया है। इस सीट से भाजपा विधायक प्रहलाद लोधी को विशेष न्यायालय से ने एक मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी। इस तरह भाजपा के खाते से एक और सीट कम हो गई। बता दें कि हाल ही में भाजपा से पास से झाबुआ सीट फिसल गई है। कांग्रेस ने झाबुआ उपचुनाव जीत लिया है। अब एक और उपचुनाव आने वाला है।
तहसीलदार से मारपीट के एक मामले में कोर्ट ने बीजेपी विधायक को दोषी मानते हुए दो साल की सजा सुनाई थी। इस फैसले के बाद विधानसभा सचिवालय ने कोर्ट के फैसले की कॉपी मंगाई थी जो शनिवार को प्राप्त हुई। इसी के साथ विधानसभा सचिवालय ने विधायक प्रहलाद लोधी की सदस्यता समाप्त कर दी। इसी के साथ भाजपा के विधायक दल में एक विधायक कम हो गया और एक और उपचुनाव सामने आ गया।
किस नियम के तहत सदस्यता समाप्त की गई
दरअसल सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के तहत किसी भी सासंद या विधायक को निचली अदालत से दोषी करार दिए जाने के बाद उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि दो साल या उससे ज्यादा की सजा होने पर जनप्रतिनिधियों की सदस्यता बरकरार नहीं रह सकती है। बीजेपी विधायक प्रहलाद लोधी को कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई हैै। इसीलिए उनकी सदस्यता को समाप्त कर दिया गया।
विधि मंत्री ने कहा- सदस्यता खत्म करने का प्रवधान
विधि मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि कानून के तहत दो साल की सजा पर सदस्यता खत्म करने का प्रावधान है। बता दें कि कोर्ट से सजा की खबर आते ही सरकार ने इस अवसर का लाभ उठाने की तैयारियां शुरू कर दीं थीं। विधानसभा सचिवालय ने इसके लिए सोमवार तक का इंतजार नहीं किया।