भोपाल। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग में प्रस्तुत हुए 1 प्रकरण में इंफॉर्मेशन कमिश्नर राहुल सिंह ने एसपी लोकायुक्त रीवा को विभागीय कार्रवाई एवं 25000 के जुर्माने का नोटिस जारी करते हुए फटकार लगाई। दरअसल लोकायुक्त पुलिस एक मामले में शिकायतकर्ता को ही कार्रवाई की जानकारी देने से इंकार कर रही थी।
सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 81E का दुरुपयोग
अनूपपुर निवासी नौशाद खान ने 24/12/2018 को पुलिस अधीक्षक विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त रीवा से कोतमा वनपरिक्षेत्र में दर्ज प्रकरण की जानकारी मांगी थी। लोकायुक्त पुलिस ने जानकारी देने से मना कर दिया था। बाद में लोकायुक्त प्रथम अपीलीय अधिकारी ने भी जानकारी देने से मना करते हुए अपीलकर्ता नौशाद खान की अपील को खारिज कर दिया था। जानकारी नहीं देने के लिए लोकायुक्त पुलिस ने धारा 81E जिसके तहत वैश्वासिक नातेदारी में उपलब्ध जानकारी नहीं दी जा सकती है, को आधार बनाया था।
शिकायतकर्ता को हक है कि वो कार्रवाई का विवरण प्राप्त करे
सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने इस प्रकरण में सुनवाई करते हुए लोकायुक्त कार्यालय द्वारा जानकारी नहीं देने को विधि विरुद्ध ठहराया। अपने आदेश में राहुल सिंह ने कहा कि इस प्रकरण में लोकायुक्त पुलिस की वैश्वासिक नातेदारी स्वयं अपीलकर्ता के साथ बनी हुई है क्योंकि अपीलकर्ता द्वारा उपलब्ध तथ्यों के आधार पर ही लोकायुक्त ने अपराध पंजीबद्ध किया था। अपीलकर्ता को हक़ है यह जानने का कि उसकी शिकायत पर लोकायुक्त पुलिस ने क्या कार्रवाई की है।
राज्य सूचना आयोग ने लोकायुक्त पुलिस को फटकार लगाई
सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने आदेश में कहा कि लोकायुक्त पुलिस ने धारा 81E को संपूर्णता में नहीं लिया क्योंकि इसी धारा में लोकहित होने पर जानकारी देने का भी प्रावधान है। सूचना आयोग का इस प्रकरण में मत है कि जानकारी देने सेे भ्रष्टाचारी विरोधी व्यवस्था पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। सिंह ने इस मामले में लोकायुक्त पुलिस को सचेत करते हुए कहा कि जानकारी नहीं देने के लिए धारा 8 का प्रयोग लोक सूचना अधिकारी को सोच समझ कर करना चाहिए। धारा 8 की व्याख्या ऐसी नहीं करनी चाहिए कि जिस प्रयोजन के लिए सूचना के अधिकार कानून का जन्म हुआ उस पर सवालिया निशान लग जाए।
एसपी लोकायुक्त को कार्रवाई एवं 25 हजार जुर्माने का नोटिस
राहुल सिंह ने अपीलकर्ता को निःशुल्क जानकारी उपलब्ध कराने के आदेश लोकायुक्त पुलिस को दिए है। सूचना आयुक्त ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने लोक सूचना अधिकारी लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक रीवा के विरुद्ध 25000 जुर्माने एवं विभागीय कार्रवाई के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है।