भोपाल। स्पेशल कोर्ट ने जब मुझे सजा सुनाई थी, तो अपील के लिए 12 दिसम्बर तक का समय दिया था और मुझे जमानत भी दे दी थी। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष जी को थोड़ा इंतजार करना था, सदस्यता समाप्त करने से पहले मुझे नोटिस देना था, मुझसे बात करना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरी विधानसभा की सदस्यता समाप्त करना मेरी राजनीतिक हत्या का प्रयास है। यह बात पवई से भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्री प्रहलाद लोधी ने शुक्रवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए कही।
बहाली हमारा अधिकार
श्री लोधी ने कहा कि विधानसभा के सदस्य के रूप में बहाली हाईकोर्ट के फैसले के बाद हमारा अधिकार है। इस मामले में जो भी करना होगा वो प्रदेश नेतृत्व की राय पर और मार्गदर्शन पर ही करूंगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष श्री राकेश सिंह ने उनकी चर्चा हुई है। फिलहाल हाईकोर्ट का आदेश आने का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद न्यायालय के आदेश की कॉपी विधानसभा अध्यक्ष एवं निर्वाचन आयोग तक पहुंचाएंगे।
पहले भी बहाल हुई है सदस्यता
श्री लोधी ने कहा कि विधानसभा की सदस्यता बहाल होना कोई नई बात नहीं है। उनके पहले भी गुजरात में ऐसा हुआ हैए मध्यप्रदेश में भी हुआ है। जब अन्य लोगों की सदस्यता बहाल हुई है, तो मेरी भी सदस्यता बहाल होगी। उन्होंने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में स्टे देकर 7 जनवरी 2020 तक दण्डादेश पर रोक लगाई है। लेकिन 7 जनवरी के बाद भी मुझे विश्वास है कि फैसला मेरे हक में ही होगा।
कांग्रेस ने दिया था प्रलोभन
श्री लोधी ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव के समय उन्हें कांग्रेस ने अपने पक्ष में लाने के लिए करोड़ों रुपये का प्रलोभन दिया था। चूंकि उस समय वे नए थे और ज्यादा अनुभव नहीं था इसलिए कांग्रेस के पैतरों को समझ नहीं पाए और उन्होंने प्रदेश नेतृत्व से भी इसकी चर्चा नहीं की थी।
विधानसभा सचिवालय और निर्वाचन आयोग को सौपी हाईकोर्ट के आदेश की प्रति
भोपाल। भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को पवई विधायक श्री प्रहलाद लोधी के साथ विधानसभा सचिवालय और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने श्री प्रहलाद लोधी के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन आदेश की प्रति विधानसभा सचिव एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को सौंपी और विधायक के रूप में श्री लोधी की अयोग्यता निरस्त करने की मांग की। पार्टी के इस प्रतिनिधिमंडल में श्री पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री विजेश लुणावत, श्री प्रहलाद लोधी, श्री एसएस उप्पल, श्री विकास बोन्द्रिया सहित अन्य लोग शामिल थे।
दोषसिद्धि पर रोक के कारण विधायक बने रहेंगे लोधी
पार्टी प्रतिनिधिमंडल ने विधानसभा सचिव को सौंपे गए पत्र में कहा है कि माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में विधायक श्री लोधी को विशेष अदालत द्वारा दी गई सजा एवं दोषसिद्धि को स्थगित कर दिया है। ऐसी स्थिति में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह सिद्धांत लागू होता है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि दोषसिद्धि पर अपीलीय अदालत द्वारा स्थगन के बाद जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत अयोग्य ठहराने की कार्रवाई प्रभावी नहीं होगी। पत्र में कहा गया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस सिद्धांत एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर श्री लोधी विधानसभा के सदस्य बने रहेंगे, अतः श्री प्रहलाद लोधी को विधानसभा की सदस्यता के अयोग्य ठहराने के संबंध में जो आदेश जारी किया गया है, उसे निरस्त कर दिया जाए।
पार्टी का प्रतिनिधिमंडल मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय भी पहुंचा और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति के साथ एक सूचना पत्र भी सौंपा। पत्र में कहा गया है कि दोष सिद्धि पर स्थगन के उच्च न्यायालय के आदेश एवं सर्वोच्च न्यायालय के सिद्धांत की रोशनी में श्री प्रहलाद लोधी विधानसभा की सदस्यता के अयोग्य घोषित नहीं किए जा सकते। अतः मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी इस पर संज्ञान लें।