भोपाल। म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के 5 जून 2018 के आदेश के अनुसार प्रदेश के विभिन्न विभागों परियोजनाओं, योजनाओं में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को म.प्र. राज्य लोक सेवा आयोग (एम.पी.पीएससी.) की परीक्षा में आयु सीमा में छूट दिये जाने के निर्देश जारी किये गये थे। जिसका का पालन 14 नवम्बर 2019 को राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किये गये भर्ती के विज्ञापन में पालन नहीं किया गया है जिससे प्रदेश के संविदा कर्मचारियों में निराशा है। जिसको लेकर म.प्र. संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर के नेतृत्व में म.प्र. राज्य लोक सेवा आयोग के चेयरमैन भास्कर चौबे को भोपाल में ज्ञापन सौंपाकर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किये गये निर्देशों का पालन करते हुये एम.पी.पीएससी की भर्ती में आयु सीमा में छुट दिये जाने के लिये संशोधित विज्ञापन जारी किये गये जाने की मांग की। गौरतलब है कि एम.पी.पीएससी के अध्यक्ष भोपाल पधारे थे।
महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर ने बताया कि म.प्र. सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा 5 जून 2018 को प्रदेश के संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण नीति - निर्देश जारी किये गये थे उसके बिन्दु 1.11 एवं 1.12 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि प्रदेश के विभिन्न विभागों एवं उनकी परियोजनाओं में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को 55 साल की आयु तक राज्य लोक सेवा आयोग की भर्ती में आयु सीमा की छुट का लाभ दिया जायेगा लेकिन 14 नवम्बर 2019 को एम.पी.पीएससी. की भर्ती का जो विज्ञापन निकला है उसमें संविदा कर्मचारियों को आयु सीमा में छुट का उल्लेख नहीं किया गया है जिसको लेकर आज एम.0पी0 पीएससी के चेयरमैन श्री भास्कर चौबे को ज्ञापन सौंपा । एम.पी. पीएससी. के चेयरमैन श्री भास्कर चौबे ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया है कि जल्द ही विज्ञापन में संशोधन किया जायेगा ।
चेयरमैन को ज्ञापन सौंपने वाले प्रतिनिधि मंडल में संविदा महासंघ के अध्यक्ष रमेश राठौर, सचिव रमेश सिंह, प्रमोद खरे, हितेन्द्र शर्मा, संकल्प भटनागर, मंगलेश दुबे, विजय ठाक्कर, प्रदीप साहु, उमेश शर्मा, अहमद अली खान सत्येन्द्र सिंह परिहार विजय जैन आदि कर्मचारीगण उपस्थित थे।