जबलपुर। मध्य प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में काम कर रहे दैनिक वेतन भोगी एवं संविदा कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए गुड न्यूज़ है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी विभागों में सेवाएं दे रहे अस्थाई कंप्यूटर ऑपरेटर की सेवाएं समाप्त करने पर रोक लगा दी है। विभाग इनके वेतन पर भी रोक नहीं लगा सकता।
रायसेन जिले की अब्दुल्लागंज जनपद पंचायत में पदस्थ भगवती प्रसाद गौर व संजय मालवीय ने इस संदर्भ में याचिका दाखिल की थी। याचिकाकर्ताओं ने बताया कि वह सात-आठ वर्षों से दैनिक वेतनभोगी के रूप में रिक्तपदों के विरुद्ध कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत हैं। विभाग ने 20 सितम्बर 2019 को आदेश निकालकर अक्टूबर 2019 से उनका वेतन रोकते हुए सेवा से हटा दिया। यह कार्रवाई सुनवाई का अवसर दिए बिना की गई।
अधिवक्ता शक्ति सोनी ने तर्क दिया कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है। जस्टिस नंदिता दुबे की सिंगल बेंच ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग सचिव सहित अन्य को नोटिस जारी कर मामले पर चार सप्ताह में जवाब मांगा।