भोपाल। प्रदूषित हवाओं के कारण दमे का मरीज बनते जा रहे भोपाल शहर में पहली बार बिना अनुमति पेड़ काटने वाले व्यक्ति के खिलाफ ₹100000 का जुर्माना लगाया गया है। नगर निगम भोपाल ने साकेत नगर 2-ए सेक्टर निवासी मो. सज्जाद (Mo. Sajjad) पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
बताया गया है कि मोहम्मद सज्जाद ने एम्स के पास हाल ही में नया मकान बनाया है। उनके घर के सामने आम के तीन पेड़ लगे थे। उन्होंने बिना नगर निगम की अनुमति के दो पेड़ काट दिए, जबकि तीसरे को काटने की तैयारी थी। इस दौरान सूचना पर एएचओ रामरतन लोहिया मौके पर पहुंच गए। उन्होंने उद्यान अधिकारी मनोज मौर्य को सूचना दी।
बाद में यह मामला अपर आयुक्त (स्वास्थ्य) राजेश राठौड़ और अपर आयुक्त (उद्यान) पवन सिंह तक पहुंचा। दोनों अपर आयुक्तों के निर्देश के बाद लोहिया ने कुल 1 लाख 5 हजार रुपए का जुर्माना किया। लोहिया ने कहा कि इस जुर्माने में आठ नए पेड़ लगाने, उनका संरक्षण करने और रास्ता जाम करने के कारण होने वाली परेशानी का जुर्माना व अन्य खर्च भी शामिल किए गए हैं। सज्जाद ने पेड़ काटकर एम्स जाने का रास्ता भी ब्लॉक कर दिया था।