भोपाल। मध्य प्रदेश में 5 साल या इससे ज्यादा पुराने कमर्शियल वाहनों पर टैक्स छूट के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसका गजट नोटिफिकेशन 2 अगस्त 2019 को कर दिया गया था। कमर्शियल वाहनों के मालिक 31 मार्च 2020 तक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना के तहत वाहन जितना पुराना होगा टेक्स्ट छूट उतनी ही ज्यादा दी जाएगी।
पुराने कमर्शियल वाहन पर टैक्स छूट की गणना कैसे करें
अधिसूचना की तारीख से 5 साल से अधिक, लेकिन 10 साल तक पुराने पंजीकृत पर 40 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। 10 साल से अधिक पर 15 साल तक पुराने वाहनों पर 50 और 15 साल से पुराने वाहनों पर 70 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। ऐसे वाहन जो 20 साल पुराने हैं, उन पर 90 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
पुराने कमर्शियल वाहन में टैक्स छूट की शर्त
परिवहन आयुक्त वी मधु कुमार ने बताया कि भोपाल सहित प्रदेश में संचालित व्यावसायिक वाहनों का एक मुश्त टैक्स जमा करने वाले वाहन मालिक को छूट दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य एकमुश्त टैक्स प्राप्त करना और पुराने कमर्शियल वाहनों की टैक्स चोरी को रोकना है।