भोपाल। मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने सामान्य प्रशासन विभाग के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है जिसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा के रिटायर्ड अफसरों को 5 साल तक संविदा नियुक्ति देने का प्रावधान किया गया था। मुख्यमंत्री ने रिटायर्ड अफसरों की संविदा नियुक्ति की अवधि 1 साल जो पूर्व निर्धारित है, रखने का फैसला किया है।
मध्य प्रदेश शासन के सूत्रों से खबर आई है कि सामान्य प्रशासन विभाग ने मध्य प्रदेश शासन के बड़े पदों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं समकक्ष के रिटायर्ड अफसरों को संविदा नियुक्ति पर रखने के नियमों में परिवर्तन किया था। सामान्य प्रशासन विभाग के प्रस्ताव में रिटायर्ड आईएएस एवं समकक्ष अफसरों की संविदा नियुक्ति की अवधि 5 साल करने का सुझाव दिया गया था जिसे मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने अस्वीकार कर दिया है।
सिर्फ रिटायर्ड अफसर ही नहीं बाहरी व्यक्तियों को भी दी जा सकती है संविदा नियुक्ति
प्रदेश में रिटायर्ड अधिकारी-कर्मचारियों को संविदा नियुक्ति दिए जाने की शुरुआत 2011 में हुई। इसके बाद 2017 में इस संबंध में नए नियम तैयार किए गए। 2011 में बनाए गए नियमों में साफ था कि एक साल के लिए रिटायर्ड अधिकारी कर्मचारी को जिस पद से वह रिटायर हुआ है, संविदा नियुक्ति दी जा सकती है। बाद में 2017 में संविदा नियुक्ति के नियमों में नई शर्त जोड़ी गई, जिसमें बाहरी व्यक्ति को भी विशेषज्ञ पद पर संविदा नियुक्ति दिए जाने का प्रावधान किया गया है।