भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीती विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रज्ञा सिंह ठाकुर के लिए एक और बुरी खबर है। उन्होंने अपने बचाव में जो याचिका दाखिल की थी, हाई कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया है। अब हाईकोर्ट में प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ निर्वाचन शून्य मामले की सुनवाई शुरू होगी।
अपने खिलाफ दाखिल याचिका खारिज करवाना चाहती थी प्रज्ञा सिंह
गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव 2019 के चुनाव प्रचार के दौरान धार्मिक आधार पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में भोपाल के पत्रकार राकेश दीक्षित ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ चुनाव याचिका दायर कर उनका निर्वाचन रद्द करने की मांग की है। इस याचिका के खिलाफ प्रज्ञा ने अर्जी देकर इसे खारिज करने का अनुरोध किया था।
याचिकाकर्ता दीक्षित के वकील अरविन्द श्रीवास्तव ने बताया कि हाईकोर्ट के जज विशाल धगट ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर के उस आवेदन को शुक्रवार को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपने निर्वाचन को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका को खारिज करने का अनुरोध किया था।
प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 123 के उल्लंघन का आरोप
उन्होंने कहा कि 30 नवंबर को याचिका दायर करने की चुनौती को बरकरार रखते हुए भाजपा विधायक के आवेदन पर हाईकोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। दीक्षित की याचिका के अनुसार, ठाकुर ने कथित रूप से धार्मिक मुद्दे पर भाषण दिया था, इस प्रकार जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 123 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया। दीक्षित ने भोपाल लोकसभा क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता के रूप में याचिका दायर की है।
बता दें कि मई में हुए लोकसभा चुनाव में भोपाल से कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह को हराकर भाजपा के प्रज्ञा ठाकुर ने जीत हासिल की थी।