नई दिल्ली। कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज़ है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन कोष से कंप्यूटेशन की सुविधा एक बार फिर शुरू होने जा रही है। 1 जनवरी 2020 को इस योजना के लिए अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। भारत सरकार के श्रम मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। बता दें कि कंप्यूटेशन मतलब कर्मचारी को मिलने वाली कुल पेंशन रकम में से एकमुश्त आंशिक निकासी।
यह योजना पहले भी लागू थी परंतु ईपीएफओ ने 2009 में पेंशन मद में से निकासी के प्रावधान को वापस ले लिया था। सूत्र ने कहा, श्रम मंत्रालय कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के तहत पेंशन कम्युटेशन सुविधा लागू करने के ईपीएफओ के निर्णय के क्रियान्वयन को लेकर एक जनवरी 2020 को अधिसूचना जारी करेगा।
ईपीएफओ इस योजना के तहत सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की 15 साल की पेंशन का एक तिहाई हिस्सा काटकर उसे एकमुश्त दे दिया जाता है। पेंशनधारक 15 साल बाद दोबारा अपनी मासिक पूरी रकम पाने का हकदार हो जाता है। ईपीएफओ की सर्वोच्च संस्था सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज और श्रम मंत्रालय ने भी योजना को लागू करने पर सहमति जता दी है। जल्द ही इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।