इंदौर। आज दिनांक को जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख ने बताया कि न्यायालय- श्रीमान राकेश कुमार पाटीदार न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी, जिला इंदौर के न्यायालय में थाना संयोगितागंज के अपराध क्रमांक 457/10, फौजदारी प्रकरण क्रमांक 3994/11, में निर्णय पारित करते हुए आरोपीगण जावेद खान पिता सांदे खान उम्र 42 वर्ष निवासी ग्राम कटोरा बाजार जिला जालना महाराष्ट एवं उस्मान खान पिता हुसैन खान उम्र 33 वर्ष निवासी ग्राम दोलता बाग जिला इंदौर को दोषी पाते हुए धारा 379 भादवि में 9-9 माह के कठोर कारावास से दंडित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी एडीपीओ सीमा चौहान द्वारा की गई।
अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 17.05.10 को फरियादी ज्ञानेन्द्र मिश्रा संयुक्त कलेक्टर श्री उमा शंकर भार्गव के बंगला E-5 रेडियो कॉलोनी पर चौकीदारी का काम करता हैं। बंगले के सामने ही एक छोटा चंदन का पेड खडा था। जिसे उक्त दिनांक को रात्रि में करीब 3 बजे कोई अज्ञात व्यक्ति आये और चंदन का पेड काटकर चुरा ले गए।
जो उसने उसी समय उस पेड को देखा, तो बीच में से चंदन का पेड कटा हुआ था। जिसे दो तीन अज्ञात व्यक्ति उक्त चंदन के पेड को चुरा ले गए। फरियादी ज्ञानेन्द्र मिश्रा द्वारा घटना की दी गई सूचना पर से थाना संयोगितागंज में रिपोर्ट लिखाई गई। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।