GLOBAL ALLIANCE MATRIMONY सेवा में कमी का दोषी: उपभोक्ता फोरम

Bhopal Samachar
नई दिल्ली। GLOBAL ALLIANCE MATRIMONY GREEN PARK नई दिल्ली को उपभोक्ता फोरम ने सेवा में कमी का दोषी मानते हुए उपभोक्ता की पूरी रकम ब्याज सहित वापस लौटाने और मुआवजा अदा करने का आदेश दिया है।

GLOBAL ALLIANCE MATRIMONY के खिलाफ शिकायत क्या थी 

दिल्ली के राजपुर खुर्द एक्सटेंशन छतरपुर निवासी सौरभ राय ने ग्लोबल एलायंस मैट्रीमोनी ग्रीन पार्क नई दिल्ली के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में केस दायर किया था। सौरभ राय ने अपनी शिकायत में कहा था कि उसने अपने लिए अच्छे जीवनसाथी की तलाश हेतु ग्लोबल एलाइंस मैट्रिमोनी ग्रीन पार्क नई दिल्ली में रजिस्ट्रेशन कराया था। रजिस्ट्रेशन के समय मैरिज ब्यूरो ने उसने कई तरह के आश्वासन दिए थे। दिनांक 14 दिसंबर 2016 को उपभोक्ता ने ₹31000 रजिस्ट्रेशन फीस भी अदा की थी। उपभोक्ता सौरभ राय की शिकायत थी कि मैरिज ब्यूरो ने उसके लिए एक भी प्रस्ताव तलाश नहीं किया। शादी के लिए उसकी एक भी मीटिंग नहीं कराई गई। बाद में मैरिज ब्यूरो ने फोन पर जवाब देना भी बंद कर दिया।

उपभोक्ता फोरम ने क्या फैसला सुनाया

मामला कंजूमर फोरम पहुंचा तो मैरिज ब्यूरो की तरफ से कोई पेश नहीं हुआ। लिहाजा फोरम ने आदेश दिया है कि शिकायतकर्ता के 31 हजार रुपये 6 फीसद वार्षिक ब्याज के साथ वापस किए जाएं, साथ ही पांच हजार रुपये मानसिक प्रताड़ना की एवज में मुआवजा दिया जाए।

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