मध्य प्रदेश में नए कॉलेज खोलने के लिए गाइडलाइन जारी है | Guideline for new college: MP higher education department

भोपाल। उच्च शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 में प्राइवेट कॉलेज खोलने के लिए मार्गदर्शिका जारी कर दी है। नए नियमों के तहत अब आवेदन के लिए एक लाख रुपए की फीस देनी होगी। जबकि अब तक ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के अनुसार अलग अलग स्लैब में 2 लाख 75 हजार रुपए से लेकर साढ़े छह लाख रुपए तक की आवेदन फीस चुकानी होती थी। 

इस साल से विभाग ने सभी के लिए एक समान करते हुए फीस कम कर दी है। फीस आवेदन के साथ ऑनलाइन जमा करनी होगी। जबकि पूर्व से संचालित को प्रति विषय के अनुसार के एक हजार रुपए की निरंतरता की फीस जमा कर आवेदन करना होगा। निरंतरता के लिए आवेदन नहीं करने पर कॉलेज की मान्यता निरस्त कर दी जाएगी। 

दिनांक 10 जनवरी को डीपी आहूजा कमिश्नर उच्च शिक्षा विभाग के हस्ताक्षर से जारी पत्र के अनुसार नए कॉलेज खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट 10 फरवरी 2020 निर्धारित की गई है। कमिश्नर आहूजा ने अधिक जानकारी के लिए उच्च शिक्षा विभाग की ऑफिशल वेबसाइट पर विजिट करने हेतु कहा है परंतु समाचार लिखे जाने तक उच्च शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर गाइडलाइन उपलब्ध नहीं थी। 
गाइडलाइन का नोटिफिकेशन पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें 
मार्गदर्शिका के लिए इस लिंक पर क्लिक करें

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