जबलपुर। जिला उपभोक्ता फोरम ने NGL FINE-CHEM LIMITED कंपनी मुंबई को सेवा में कमी का दोषी पाया। इसी के साथ दो माह के भीतर 1 लाख 25 हजार रुपए के अलावा मानसिक पीड़ा के 20 हजार व मुकदमे का खर्च 2 हजार मिलाकर कुल 1 लाख 47 हजार रुपए का भुगतान करने का आदेश सुना दिया।
चेयरमैन केके त्रिपाठी व सदस्य योमेश अग्रवाल व अर्चना शुक्ला की बेंच के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान आवेदक विजय नगर, जबलपुर निवासी श्रीमती अनुभा महेश्वरी की ओर से पक्ष रखा गया। दलील दी गई कि आवेदिका के बेटे को लिम्फोमा कैंसर है, जिसका इलाज शहर के एक मार्बल सिटी हॉस्पिटल में चल रहा है। इसी सिलसिले में दवा की आवश्यकता थी।
इंडिया मार्ट पर सर्च करने पर एनजीएल फाईन-केम कंपनी से संपर्क हुआ। इसके बाद निर्धारित राशि बीमार पुत्र के बैंक खाते से ट्रांसफर कर दी गई। इसके बाद दवा आवेदिका तक पहुंचने से पहले पार्सल अटक गया। सूचना दी गई कि दिल्ली हवाई अड्डे पर कस्टम ने पार्सल पकड़ दिया है। अब ट्रेवल इंश्योरेंस की आवश्यकता है। इसके लिए 21 हजार भेजे जाएं। यह राशि बाद में रिफंड कर दी जाएगी। इसी पर भरोसा करके राशि भेज दी गई।
बाद में जीमेल से पता चला कि कस्टम कोरियर कंपनी ने कस्टम डिपार्टमेंट से एनओसी के लिए 18 हजार रुपए की मांग की थी। कंपनी से संपर्क करने पर 13 हजार एजेंट के खाते में जमा करने कहा गया। यह राशि भी दे दी गई। इस तरह कुल 1 लाख 25 हजार जमा करने के बावजूद दवा उपलब्ध नहीं हुई। इसीलिए फोरम आना पड़ा।
Directors of NGL FINE-CHEM LIMITED
RAHUL JAYANT NACHANE Managing Director
JAYARAM SITARAM Director
AJITA RAHUL NACHANE Director
MILIND VASANT SHINDE Director
RAJESH NARAYAN LAWANDE Wholetime Director