इंदौर के रेत कारोबारी तेजेंद्र पाल सिंह पर 142 करोड़ की पेनल्टी | INDORE NEWS

Bhopal Samachar
इंदौर। मेसर्स डिजियाना इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड इन्दौर (DIGIANA INDUSTRIES PRIVATE LIMITED) के संचालक एवं ठेकेदार श्री तजेन्द्रपाल सिंह (TEJINDER PAL SINGH GHUMMAN) पर 142 करोड़ की पेनल्टी का नोटिस जारी हुआ है। याद दिला दें कि इससे पहले तेजिंदर पाल सिंह के नाम 163 करोड़ का नोटिस जारी हुआ था। दोनों को मिलाकर तेजिंदर पाल सिंह के खिलाफ 305 करोड़ों की पेनल्टी का प्रकरण प्रचलित है।

देवास कलेक्टर कलेक्टर डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय ने मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम 2019 के तहत कार्रवाई करते हुए 142 करोड़ की पेनल्टी का कारण बताओ नोटिस जारी किया है। तेजेंद्र पाल सिंह को जवाब पेश करने के लिए 7 दिन की मोहलत दी गई है। अपना जवाब 07 दिवस के भीतर कलेक्टर न्यायालय में समक्ष में उपस्थित होकर प्रस्तुत करने हेतु कहा गया है। नियत समयावधि में जवाब प्रस्तुत न करने पर एक पक्षीय कार्यवही की चेतावनी भी दी है। 

बताया गया कि ठेकेदार तजेंद्र पाल सिंह को तहसील खातेगांव के ग्राम गुराड़िया रेत भण्डारण स्थल सर्वे नम्बर 73/2, 83/1,83/3 पर से अनुमति एवं विहित अभिवहन पारपत्र (ईटीपी) के बिना 88 हजार 879 घनमीटर रेत का अवैध परिवहन का दोषी मानकर रूपये 142,200,0000 (एक अरब बयालीस करोड़ बीस लाख रूपये) की शास्ति आरोपित करने का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। इस अनियमितता के कारण कलेक्टर डॉ. पाण्डेय ने ठेकेदार की शासन में जमा सभी प्रकार की सुरक्षा राशि के भुगतान पर रोक लगाने एवं ठेकेदार को देवास जिले में स्वीकृत खदानें निरस्त करने का पृथक से अनुरोध भी किया है।

इससे पहले 163 करोड़ का नोटिस जारी किया था

ज्ञातव्य है कि पूर्व में भी कलेक्टर द्वारा दिनांक 03 फरवरी 2020 को उक्त ठेकेदार को अवैध रेत परिवहन के कारण 163 करोड़ से अधिक की शास्ति आरोपित करने का नोटिस जारी किया है, जिस पर सुनवाई प्रचलित है। इस प्रकार दोनों प्रकरणों में ठेकेदार के विरुद्ध लगभग 305 करोड की शास्ति आरोपित करने की कार्यवाही जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है।
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