ग्वालियर। जिले में हाईस्कूल, हायर सेकेण्ड्री, सीबीएसई आदि की वार्षिक परीक्षाओं एवं लोकहित में जिला मजिस्ट्रेट जिला ग्वालियर अनुराग चौधरी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत आगामी आदेश तक ग्वालियर जिला सीमा अंतर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थल पर बिना किसी पूर्व अनुमति के किसी भी प्रकार के जुलूस, मौन जुलूस, सभा, आमसभा, रैली, धरना, प्रदर्शन आदि करने पर पूर्णत: प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश पुलिस अधीक्षक जिला ग्वालियर से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर जारी किया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट अनुराग चौधरी द्वारा जारी दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत किसी भी प्रकार के कटाउट, बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स, होर्डिंग, झण्डे आदि जिन पर किसी भी धर्म, व्यक्ति, संप्रदाय, जाति या समुदाय के विरूद्ध नारे या अन्य भडकाऊ भाषा का इस्तेमाल किया गया हो या प्रकाशन का निजी एवं सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी निजी अथवा सार्वजनिक भवन एवं सम्पत्ति पर आपत्तिजनक भाषा अथवा भडकाऊ नारे लिखना भी पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
जिले की सीमा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के नहीं करेगा। जिला सीमा अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ग, धर्म एवं संप्रदाय विशेष संबंधी भडकाऊ पोस्ट सोशल मीडिया, फेसबुक, वॉट्सएप, ट्विटर आदि के माध्यम से फारवर्ड नहीं करेगा। इस संबंध में ग्रुप एडमिन अपने यूजरों को उक्त माध्यम से सूचना देगा। जारी आदेश में उल्लेख किया है कि उपरोक्त प्रतिबंधों के होते हुए भी विशेष परिस्थितियों में जिला प्रशासन द्वारा छूट एवं शिथिलता संबंधी निर्णय प्रकरण विशेष में लिया जा सकेगा। जारी आदेश जिला प्रशासन द्वारा आयोजित कार्यक्रमों सहित पारिवारिक कार्यक्रमों, विवाह सामरोह, बारात आदि पर प्रभावशील नहीं होगा।
जारी किया गया आदेश आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले के विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 एवं अन्य दण्डात्मक प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जायेगी।