जबलपुर। जिला अदालत ने स्कूल की दीवारों पर छात्रा की आपत्तिजनक फोटो चिपकाकर उसे बदनाम करने के आरोपित को दोषसिद्ध करार देकर दो साल सश्रम कैद की सजा सुनाई। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अंजली शाह की अदालत ने आरोपी पर 4 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रानी जैन के अनुसार शिकायतकर्ता छात्रा 19 अगस्त 2011 को सुबह 07 बजे स्कूल गई तो स्कूल के प्रिंसिपल ने उसे बताया कि उसके आपत्तिजनक फोटो स्कूल की दीवारों व पेड़ों पर चिपके थे। जिन्हें बच्चों के आने के पूर्व गार्ड से उतरवाया गया। छात्रा ने अपने घर आकर घटना की जानकारी दीदी व जीजा को बताई। तब उसके जीजा ने बताया कि पिछली रात को एक काली गाड़ी घर के सामने पार्क में दीवार के पास आ कर रुकी थी। जब उन्होंने देखा कि प्रिंस उर्फ मनप्रीत सिंह पुत्र सरबजीत सिंह गुजराल अपने हाथ में एक कागज का रोल लिए हुए था। चीखने पर रोल वहीं पर फेंककर प्रिंस अपनी कार से भाग गया। वह शिकायतकर्ता छात्रा का अश्लील पोस्टर था।
सुबह मकान मालिक की बहू ने भी उसका अश्लील फोटो लाकर दिया था। दरअसल आरोपित से शिकायतकर्ता छात्रा और आरोपित के बीच दोस्ती थी। इसी दौरान आपत्तिजनक फोटो लिए गए थे। दोस्ती खत्म होने के बाद आरोपित द्वारा उसे बदनाम करने के लिए घटना को अंजाम दिया। रिपोर्ट पर महिला थाना जबलपुर में धारा 292,509 भादंवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपित को गिरफ्तार किया। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपित को अपराधी करार देकर दंडित किया।