नई दिल्ली। नरेंद्र मोदी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बजट की घोषणा कर दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए बताया कि आयकर दाताओं के टैक्स स्लैब में परिवर्तन किया गया है। उनके पास दो विकल्प होंगे वह दोनों में से किसी को भी चुन सकते हैं। इनकम टैक्स के नए स्लैब में ₹500000 तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया गया है। इसके अलावा आयकर की दरों में भी परिवर्तन किया गया है।
अब ऐसी होगी नई इनकम टैक्स स्लैब...
5 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं
10% - 5-7.5 लाख कमाई पर
15% - 7.5 – 10 लाख कमाई पर
20% - 10 – 12.5 लाख कमाई पर
25% - 12.5 – 15 लाख कमाई पर
30% - 15 लाख और अधिक से ऊपर की कमाई पर
नया टैक्स स्लैब सिस्टम , ध्यान रहे कि पुराना वाला टैक्स सिस्टम भी लागू रहेगा। लोग इन दोनों में से कोई भी चुन सकते हैं।
- नयी कर व्यवस्था के तहत 15 लाख रुपये की सालाना कमाई करने वाले करदाताओं को नये कर स्लैब के तहत 78 हजार रुपये बचेंगे।
- पहले 39 प्रतिशत कॉपरेटिव समितियों पर टैक्स था। कस्टम ड्यूटी से 14 रियायतें वापस ली गईं।
- आधार के आधार पर तत्काल पैन के ऑनलाइन आबंटन को लेकर जल्दी ही व्यवस्था शुरू की जाएगी, इसके लिये कोई आवेदन फार्म भरने की जरूरत नहीं होगी।
मौजूदा इनकम टैक्स स्लैब सिस्टम में 2.5 लाख रुपये से कम की आय पर कोई टैक्स नहीं है। 2.5 लाख से 5 लाख तक की आय वालों को 5 फीसदी स्लैब में रखा जाता है। वहीं, 5-10 लाख की आय वालों को 20 फीसदी टैक्स चुकाना होता है। 10 लाख रुपये से ऊपर की आय वालों पर 30 फीसदी टैक्स लगता है।
अभी तक इनकम टैक्स स्लैब थे
2,50,000 तक की आय पर - शून्य
2,50,001 से 5 लाख तक की आय पर - 5 प्रतिशत
500001 से 10 लाख तक की आय पर - 20 प्रतिशत
1000001 लाख से अधिक - 30 प्रतिशत