भोपाल। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में दहेज एक्ट का एक ऐसा मामला दर्ज हुआ है जिसको सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है वह लोग अपने क्षेत्र का संभ्रांत परिवार है। लोगों ने चौधरी परिवार के नाम से पुकारते हैं। दहेज एक्ट का मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि आरोपी युवक अपनी पत्नी को "जानवर" की तरह रखता था। एक कमरे में बांधकर बंद कर दिया था। प्रताड़ना से बचने के लिए पीड़िता को जानवर की तरह चारों पैरों पर चलना पड़ता था। पीड़िता को प्रताड़ित करने के लिए उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य किए जाते थे।
जानकारी के अनुसार भटनावर की रहने वाली युवती की शादी दलवी नगर गुना के रहने वाले अर्पित गर्ग पुत्र गोपाल दास चौधरी के साथ 14 फरवरी 2016 को संपन्न हुई। दोनों परिवार अपने क्षेत्र के संभ्रांत परिवार है अतः विवाह समारोह में काफी मूल्यवान उपहार भी दिए गए थे। पीडिता ने पुलिस को बताया की शादी के बाद उसके ससुराल वाले 5 लाख रूपए नगद और एक लग्जरी कार की मांग करने लगे।
युवती ने पहले तो बात को टालने की कोशिश की लेकिन समय गुजरने के साथ साथ ससुराल वालों का रुख और कड़ा होता चला गया। पहले सिर्फ ताने मारे जाते थे, धीरे-धीरे मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद भी जब बात नहीं बनी तो पति अर्पित उसे गुना ले गया। अर्पित नया एक किराए का कमरा लिया और इसी कमरे में युवती को बंद कर दिया। विवाहिता की 3 वर्षीय बेटी ससुराल वालों के पास थी। इस कमरे में विवाहिता को अकल्पनीय प्रताड़ना दी गई। इसका खुलासा पुलिस जांच के दौरान हुआ।
पुलिस ने बताया कि पीडिता अपने पति से चुंगल से मुक्त होकर किसी तरह अपने मायके भटनावर पहुंची और परिजनों को अपबीती सुनाई। भटनावर चौकी पुलिस ने पीड़िता के बयानों के आधार पर पति अर्पित गर्ग ससुर गोपाल दास चौधरी सास सविता चौधरी और नंद स्नेहा गर्ग पर 498ए 323 342 34 का मामला 27 जनवरी को दर्ज कर लिया था।
जांच के दौरान पाया गया कि विवाहिता को गुना में शारीरिक प्रताड़ना के अलावा गंभीर यौन प्रताड़ना भी दी गई। उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य किए गए। जांच के बाद पुलिस ने दहेज एक्ट के तहत दर्ज की गई FIR में आईपीसी की धारा 370 का इजाफा कर दिया है।