सागर। कमिश्नर श्री आनंद कुमार शर्मा ने समाज के कमजोर वर्गों के लिए संचालित बीएलसी घटक योजना में जानबूझ कर लापरवाही करने पर नगर निगम, सागर की सहायक आयुक्त श्रीमती साजिदा कुरैशी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत हुई कार्रवाई
नगर निगम आयुक्त के प्रस्ताव पर सहायक आयुक्त श्रीमती साजिदा कुरैशी को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत निलंबित किया गया है। श्रीमती कुरैशी द्वारा गरीब लोगां जिनमें अनुसूचित जाति/जनजाति सहित समाज के पिछड़े वर्ग के लोग भी सम्मलित है, के सिर पर छत मुहैया कराने की महत्वपूर्ण योजना में सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया।
प्राथमिक जांच में लापरवाही पाए जाने पर सहायक आयुक्त श्रीमती साजिदा कुरैशी को सस्पेंड कर दिया गया है। विभागीय जांच में दोष प्रमाणित होने पर सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी व्यक्ति के पास इस प्रकरण से संबंधित साक्ष्य हैं तो वह जांच में सहयोग कर सकता है। निलंबन अवधि में श्रीमती कुरैशी का मुख्यालय संयुक्ल संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास सागर संभाग निर्धारित किया गया है।