मिठाई कारोबारियों के लिए FSSAI की NEW GUIDELINES जारी

Bhopal Samachar
भोपाल। भारत सरकार की फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके अनुसार मिठाई कारोबारियों को (जो खुली हुई मिठाई बेचते हैं) अब मिठाई के शोकेस पर मिठाई की सारी डिटेल्स डिस्प्ले करनी होंगी। इसमें उन्हें मिठाई के बनाने की तारीख और उसकी एक्सपायरी डेट भी लिखनी होगी। नई गाइडलाइन दिनांक 1 जून 2020 से लागू हो जाएंगी।

फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नयी गाइडलाइन देशभर में 1 जून से लागू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। नए आदेश के तहत मिठाई कारोबारियों को अब शो-केस में रखी मिठाई की पूरी जानकारी देनी होगी। यानी मिठाई का नाम, दाम, कब बनायी गयी और इसे कब तक इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सारी जानकारी शो-केस में रखी मिठाई की ट्रे पर डिस्प्ले करना होगा। अभी तक ये जानकारी मिठाई के डिब्बे या पैकिंग पर दर्ज होती थी। 

हेल्थ से खिलवाड़ नहीं सहेगी संस्था

भोपाल में मिठाई की करीब 1500 दुकानें हैं। इन सभी दुकानों पर ये नई व्यवस्था 1 जून से लागू कर दी जाएगी। आदेश का पालन ना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल राज्य सरकार बड़े स्तर पर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चला रही है। लगातार दुकानों और गोदामों पर छापा मारकर मिलावट मिलने पर रासुका के तहत भी केस दर्ज किए जा रहे हैं। 

शुद्ध के लिए युद्ध

प्रदेश में अब तक दूध और दूध से बने सामान के 2500 से अधिक नमूने लिए जा चुके हैं जिनकी जांच कराई जा रही है। जिनके नमूने में मिलावट और अमानक पाए गए है उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश में आम जनता से मिलने वाली शिकायतों पर त्वरित करवाई कराई जा रही है। शिकायत के कुछ देर में ही खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम कार्रवाई के लिए मौके पर पहुंच जाती है।

देशव्यापी चलेगा अभियान 

सेहत से खिलवाड़ पूरे देश भर में किया जा रहा है। इससे बड़ी संख्या में लोगों को बीमारियां मिल रही हैं। इस शिकायत पर लोगों की सेहत से खिलवाड़ करना अब खाद्य व्यपारियों को महंगा पड़ सकता है क्योंकि खाद्य पदार्थ अमानक पाए जाने पर कारोबारी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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