जबलपुर। संस्कार सिटी कालोनी के बिल्डर गाला डेवलपर्स के खिलाफ न्यायालय तहसीलदार पनागर द्वारा चल संपत्ति की कुर्की का वारंट जारी किया गया है।
तहसीलदार पनागर प्रमोद चतुर्वेदी ने बताया कि गाला डेवलपर्स के पार्टनर राहुल गाला पिता हरीश गाला और दक्ष गाला पति हरीश गाला के खिलाफ लगभग 4 लाख 85 हजार रुपए का भू-राजस्व बकाया था। नोटिस जारी होने के बाद भी राशि जमा नहीं की गई। जिसके चलते चल संपत्ति की कुर्की का वारंट जारी किया गया है। यदि इसके बाद भी बकाया नहीं मिला तो कुर्की एवं नीलामी की कार्रवाई की जाएगी।
तहसीलदार पनागर ने बताया कि गाला डेवलपर्स द्वारा पूर्व में भी कई तरह की अनियमितता की थीं। जिसका प्रकरण एसडीएम जबलपुर न्यायालय में विचाराधीन है। मौके पर उनके द्वारा ग्रामवासियों के आम रास्ते को कालोनी की दीवार बना कर रोक दिया गया था। यह दीवार को हटवाकर रास्ता खुलवाया गया है।