इंदौर। मध्य प्रदेश के हाईप्रोफाइल हनीट्रैप मामले की आरोपी श्वेता स्वप्निल जैन को मानव तस्करी के मामले में है दोषी नहीं पाया गया है। इंदौर की जिला कोर्ट में श्वेता स्वप्निल जैन को इस केस से डिस्चार्ज कर दिया। याद दिलाने की हनी ट्रैप मामले में मध्यप्रदेश के कई बड़े नौकरशाह फंसे हुए हैं।
श्वेता स्वप्निल जैन को मानव तस्करी मामले की धारा से उन्मुक्त (डिस्चार्ज) कर दिया गया है। वहीं जिला कोर्ट ने इस मामले में तीन अन्य आरोपितों के खिलाफ आरोप तय कर लिए हैं। इस मामले में श्वेता विजय जैन, आरती दयाल और एक अन्य आरोपित अभिषेक पर आरोप तय किए गए हैं।
जज भरत कुमार व्यास की कोर्ट में मानव तस्करी के मामले की सुनवाई हुई। आरोप तय किए गए। पुलिस ने हनी ट्रैप मामले में गिरफ्तार की गई मोनिका यादव के पिता हीरालाल यादव की शिकायत पर मामला दर्ज किया था। मानव तस्करी का मामला आईपीसी की धारा 370, 370ए और 120बी के तहत दर्ज किया गया था।