कंपाउंडर ने डॉक्टर के फेक साइन कर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी किया | JABALPUR NEWS

जबलपुर। चिकित्सक के फर्जी हस्ताक्षर कर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचसी) बरगी में पदस्थ एक कंपाउंडर ने उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ में कार्यरत कर्मचारी के नाम पर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी कर दिया। मामले का खुलासा तब हुआ जब कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र के संबंध में पड़ताल की। कोर्ट के पत्र के बाद विभाग में खलबली मची और संबंधित चिकित्सक (जिसके नाम व हस्ताक्षर का उपयोग कर प्रमाण पत्र जारी किया गया था) ने फिटनेस प्रमाण पत्र पर स्वयं के हस्ताक्षर होने से इनकार कर दिया। इधर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनीष मिश्रा ने मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। 

यह है पूरा मामला 

अग्रसेन वार्ड विजय नगर घड़ी चौक निवासी सुनील राय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ में कार्यरत हैं। 16 सितंबर 2016 को अचानक बीमार होने के कारण उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बरगी में उपचार कराया था। बीमारी के कारण सुनील समय से ड्यूटी पर उपस्थित नहीं हो पाए, जिसके लिए उन्होंने स्वास्थ्य केन्द्र से फिट-अनफिट प्रमाण पत्र की मांग की। सुनील का आरोप है कि स्वास्थ्य केन्द्र में पदस्थ कंपाउंडर केएस ठाकुर ने यह जानकारी देकर उन्हें प्रमाण पत्र थमाया था कि उस पर तत्कालीन ब्लॉक मेडिकल ऑफीसर डॉक्टर राहिला कुरैशी के हस्ताक्षर हैं। विभाग ने जब प्रमाण पत्र को सत्यापन के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बरगी भेजा तो पता चला कि प्रमाण पत्र पर डॉ. कुरैशी के फर्जी हस्ताक्षर किए गए हैं।

विभागीय पत्राचार होने के बाद सुनील राय ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बरगी में हुए उपचार संबंधी दस्तावेज मांगे। सेवानिवृत्ति की कगार पर खड़े कंपाउंडर ठाकुर ने डॉ. लोकेश श्रीवास्तव द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज सौंपे। राय ने डॉ. श्रीवास्तव को पर्चा दिखाया तो उन्होंने भी अपना हस्ताक्षर होने से इनकार कर दिया। कोर्ट कर्मी राय ने सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत उपचार संबंधी दस्तावेज मांगे, उस पर भी फर्जी हस्ताक्षर पाए गए।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बरगी के एक कंपाउंडर पर स्वयं हस्ताक्षर कर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में शिकायत मिली है। शिकायत की जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
डॉ. मनीष मिश्रा, सीएमएचओ
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