जबलपुर। 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षा 2018-19 में जिन स्कूलों का परिणाम 40 फीसदी से कम आया है उन स्कूलों के प्राचार्यों की दो वेतन वृद्धि रोकने के आदेश पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है।
जिला शिक्षा अधिकारी की तरफ से जारी आदेश में जिले के करीब 30 प्राचार्यों का इंक्रीमेंट रोकने का आदेश दिया था। संबंधित प्राचार्य द्वारा आदेश के खिलाफ विभाग में आवेदन किया था। इस दौरान प्राचार्यों ने हाईस्कूल के न्यूनतम स्तर के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। जिसमें विद्यालयों में संसाधनों का अभाव, विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की कमी आदि के बारे में विस्तार से बताया गया।
इसके बावजूद जिला शिक्षा अधिकारी और लोक शिक्षण आयुक्त से आवेदन पर संज्ञान नहीं लिया। विभाग ने स्थाई तौर पर प्राचार्यों की दो वेतनवृद्धि रोकने के निर्देश दिए। इसके बाद याचिकाकर्ता जय प्रताप सिंह सहित अन्य हाई कोर्ट की शरण में आए। अधिवक्ता ब्रह्मेंद्र पाठक के माध्यम से रिट याचिका दाखिल की गई। याचिका में उक्त आदेश को सिविल सेवा नियम के विपरीत होने से निरस्त करने योग्य बताया गया। न्यायाधीश सुबोध अभ्यंकर ने अनावेदकगणों को नोटिस जारी करते हुए जवाब पेश करने के निर्देश दिए।