जबलपुर। वेटरनरी यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉ.पीडी जुयाल की समस्याएं कम होने वाली नहीं है। उनके खिलाफ लगे यौन उत्पीड़न के मामले में पुलिस ने कोर्ट में खात्मा रिपोर्ट पेश कर दी थी परंतु पीड़िता ने पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को चैलेंज किया है। मामले की अगली सुनवाई 6 मार्च को होगी।
अधारताल निवासी महिला ने वेटरनरी कुलपति डॉ. पीडी जुयाल पर यौन शोषण व बलात्कार की रिपोर्ट की थी। कोई कार्रवाई न होने पर उसने अदालत में परिवाद दायर किया। 29 नवंबर 2019 को जेएमएफसी अंजली शाह की कोर्ट ने सिविल लाइंस थाने को एफआईआर दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया।
FIR दर्ज करने के बाद पुलिस ने मामले की जांच की और अजाक थाने की ओर से कोर्ट में खात्मा रिपोर्ट पेश की गई। इसी रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज कराते हुए सीजेएम वरुण पुनासे की कोर्ट को पीड़िता की ओर से अधिवक्ता अमन शर्मा ने तर्क दिया कि अजाक थाने को खात्मा रिपोर्ट पेश करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने सिविल लाइन थाने को जांच का आदेश दिया था। (पूरा मामला जानने के लिए कृपया यहां क्लिक करें)