जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने OCB आरक्षण विवाद मामले में अंतिम व्यवस्था दे दी है। कमलनाथ सरकार की ओर से याचिका दाखिल करके तत्काल सुनवाई की अपील की गई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि लोक सेवा आयोग राज्यसेवा पात्रता परीक्षा 2019 की सभी प्रक्रियाएं पूरी कर सकता है परंतु नियुक्ति के लिए फाइनल रिजल्ट शीट जारी नहीं कर सकता।
मध्यप्रदेश में OBC आरक्षण 27% होगा या 14% हाई कोर्ट फैसला करेगा
चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की पीठ ने पीएससी काे निर्देश दिए कि वह परीक्षा की प्रक्रिया जारी रखे, लेकिन काेर्ट की इजाजत के बिना न ताे उम्मीदवाराें के चयन काे अंतिम रूप दे और न ही काेई नियुक्ति करे। OCB वर्ग काे 27 फीसदी काेटे का लाभ दें या 14 फीसदी का, इस पर हाईकाेर्ट अब 5 फरवरी काे विचार करेगी। मामले पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता आदित्य संघी, सिद्धार्थ गुप्ता तथा राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता शशांक शेखर ने पक्ष रखा।
हाई कोर्ट मेडिकल एडमिशन और एमपीपीएससी दोनों मामलों पर पुनर्विचार करे: सरकार की अपील
सरकार ने अपनी अर्जी में कहा कि चिकित्सा शिक्षा के दाखिलों में ओबीसी को 27 के बजाय 14% आरक्षण देने के लिए हाईकाेर्ट ने 19 मार्च 2019 काे आदेश दिया था। जबकि पीएससी में इसी तरह का अंतरिम आदेश 28 जनवरी काे दिया। सरकार की मांग है कि हाईकाेर्ट इन दाेनाें ही फैसलाें पर पुनर्विचार कर उनमें संशाेधन करे।