ग्वालियर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की एक्सपर्ट कमेटी का रिकॉर्ड तलब किया है। मामला मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा और मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे गए कुछ विवादित सवालों का है। PEB एक्सपर्ट में आपत्तिकर्ता की समस्याओं का निराकरण नहीं किया इसलिए उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी थी।
PEB की एक्सपर्ट कमेटी ने आपत्ति को खारिज कर दिया था
गुरुवार को हुई सुनवाई में एडवोकेट विवेक खेडकर ने कोर्ट को बताया कि परीक्षा होने के बाद पीईबी द्वारा माॅडल आंसर की जारी की गई। इसके जारी होने के सात दिन के भीतर मनीष कुमार ने पीईबी के समक्ष आवेदन पेश किया। मनीष की आपत्तियों को पीईबी की एक्सपर्ट कमेटी के पास भेजा गया था। कमेटी ने आपत्तियों को सही नहीं पाया और उन्हें खारिज कर दिया।
3 प्रश्न निरस्त हुए तो पूरा परीक्षा परिणाम बदल जाएगा
क्योंकि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की एक्सपर्ट कमेंट नहीं आपत्ति करता को संतुष्ट नहीं किया इसलिए उसने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। याचिकाकर्ता मनीष कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सात दिन के भीतर रिकाॅर्ड पेश करने का निर्देश दिया है। याचिका में फरवरी 2019 में आयोजित अध्यापक संवर्ग एक व दो की परीक्षा के तीन प्रश्नों को निरस्त करने की मांग की गई है।