नई दिल्ली। विदेश यात्रा (foreign tour) पर जाने वाले भारतीय नागरिकों के लिए बुरी खबर है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने विदेश यात्रा पर 5% टैक्स (tax collection at source (TCS)) बढ़ा दिया है। यह टेक्स 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी हो जाएगा।
सिंगापुर जाने अभी 63 हजार देने पड़ रहे, फिर चुकाने होंगे 66 हजार
वर्तमान में सिंगापुर का 4 रात 5 दिन का प्रति व्यक्ति टूर 60 हजार रुपए का होता है, जो 5% जीएसटी के साथ 63 हजार हो जाता है। अगर टीसीएस नए वित्तिय वर्ष में प्रभावी होता है तो 5% और ग्राहक को देने होंगे। ऐसे में प्रति व्यक्ति 66 हजार रुपए का खर्च सिंगापुर जाने के लिए करना होगा।
इनकम टैक्स रिटर्न में खाली छोड़ देते हैं पासपोर्ट का कॉलम
ट्रेवल्स एजेंटों के मुताबिक इनकम टैक्स रिटर्न फार्म में पासपोर्ट का कॉलम रहता है, जिसे लोगों द्वारा खाली छोड़ दिया जाता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा भी इस कॉलम को भरने का सुझाव नहीं दिया जाता है। ऐसे में विदेश यात्राओं पर काफी हद तक काला धन प्रयोग किया जाता है। अब टीसीएस के तहत 5% टैक्स ग्राहक के पेन नंबर के साथ जमा किया जाएगा। अगर किसी के पास पेन नंबर नहीं होगा तो उससे 10% टीसीएस अधिक वसूला जाएगा।
5 लाख से कम वाले लोग रिफंड के लिए कर सकते हैं क्लेम
जानकारों के मुताबिक साल में कई बार विदेश यात्रा करने के बाद भी लोग सरकार को अपनी यात्राओं के बारे में सही जानकारी नहीं देते हैं, लेकिन अब विदेश यात्रा करने वाले हर व्यक्ति का पुख्ता रिकॉर्ड सरकार के पास रहेगा। 5 लाख से कम आय वाला व्यक्ति आईटी रिटर्न दाखिल करने के दौरान टीसीएस रिफंड के लिए क्लेम कर सकता है। लेकिन इसके लिए उसे अपने रिटर्न में विदेश यात्रा का जिक्र करना होगा।
विदेशी कंपनियों से ऑनलाइन बुकिंग पर टैक्स नहीं लगेगा
टूर पैकेज महंगे होने के कारण भारतीय टूर एंड ट्रेवल्स व्यापारी नुकसान में रहेंगे। क्योंकि विदेश यात्रा के लिए लोग विदेशी ऑनलाइन कंपनियों को तरजीह देंगे, जो भारत सरकार के जीएसटी व टीसीएस समेत अन्य नियमों के दायरे में नहीं आते। हालांकि यह बदलाव काला धन का उपयोग करने वालों पर शिकंजा कसेगा।