इंश्योरेंस फॉर्म में अधूरी जानकारी के कारण क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकते: हाईकोर्ट | NATIONAL NEWS

Bhopal Samachar

insurance Claim cannot be rejected due to incomplete information in insurance application form: High Court


नई दिल्ली। बॉम्बे हाईकोर्ट (bombay High Court) ने अपने एक फैसले में स्पष्ट किया है कि इंश्योरेंस कंपनी (insurance Company) इस आधार पर किसी भी क्लेम को रिजेक्ट (insurance claim reject) नहीं कर सकती की पॉलिसी होल्डर (policyholder) ने बीमा योजना (insurance plan) लेते समय कंपनी के फॉर्म में सभी जानकारियां दर्ज नहीं की थी। इंश्योरेंस पॉलिसी (insurance policy) के लिए एप्लीकेशन फॉर्म (application form) यदि अधूरा छूट गया है तो इसके लिए बीमा धारक नहीं बल्कि कंपनी जिम्मेदार है। ऐसी स्थिति में कंपनी को क्लेम रिजेक्ट करने का अधिकार नहीं है। 

नेशनल बीमा कंपनी (National Insurance Company) ने 20 मार्च 2015 को बीमा लोकपाल के एक आदेश को चुनौती देते हुए मुंबई हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।न्यायमूर्ति सीवी भड़ंग की पीठ ने इस याचिका पर फैसला सुनाया है। बीमा लोकपाल द्वारा इंश्योरेंस कंपनी को बीमा धारक वीरेंद्र जोशी को पूर्व भुगतान के रूप में 10.39 लाख रुपये का मुआवजा देने को कहा गया था। हाइपर टेंशन से पीड़ित जोशी डेटा-शीट में इस बात का खुलासा करने में विफल रहे थे कि पॉलिसी लेते समय वह इसकी दवा ले रहे थे। 

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के वकील ने तर्क दिया कि प्रस्ताव सह नीति में पहले से मौजूद बीमारी के बताना जरूरी होता है, लेकिन जोशी ने तथ्यों को दबा दिया था और इसलिए लोकपाल के आदेश को अलग रखा जाना चाहिए। कंपनी ने आगे तर्क दिया कि लोकपाल केवल टोकन मुआवजे के माध्यम से एक निश्चित राशि दे सकता है, लेकिन पॉलिसी के तहत कवर किए गए जोखिम की बिल राशि को मंजूरी दे दी है, इसलिए आदेश को अलग रखा जाना चाहिए ताकि पार्टियां उचित उपाय का सहारा ले सकें।

पॉलिसी होल्डर वीरेंद्र जोशी ऑस्ट्रेलिया में अपनी यात्रा के दौरान तीव्र इस्केमिक हृदय रोग (आईएचडी) से पीड़ित थे और वापसी पर उन्होंने इलाज पर हुए खर्च के मुआवजे का दावा किया था। इसी इंश्योरेंस क्लेम को कंपनी ने भुगतान करने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने बीमा लोकपाल से संपर्क किया। जोशी के वकील ने कहा कि कंपनी ने उसके मुवक्किल पर आरोप लगाया है कि उसने भौतिक तथ्य को दबा दिया था, क्योंकि वह कॉलम खाली छोड़ चुका था। जोशी ने प्रस्ताव सह नीति में सवाल का न तो सकारात्मक जवाब दिया और न ही नकारात्मक, इसलिए इसे उनके मुवक्किल के खिलाफ नहीं माना जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि लोकपाल का आदेश इस तथ्य पर आधारित था कि पहले से मौजूद बीमारी का तीव्र आईएचडी से कोई लेना-देना नहीं था, जो पुणे के डॉ. सतीश ऋमिथ द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र में बताया गया था।

दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद अदालत ने कहा कि "यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यदि कोई विशेष प्रश्न जो याचिकाकर्ता (कंपनी) के समक्ष जारी किया जा सकता है तो चिकित्सा नीति का उत्तर सकारात्मक या नकारात्मक में नहीं दिया गया था तो याचिकाकर्ता (कंपनी) को उसका सत्यापन करना होगा। ” यह साबित हो चुका है कि पहले से मौजूद बीमारी का आईएचडी के साथ कोई संबंध नहीं था। अदालत ने कहा कि वह लोकपाल के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेगी और कंपनी छह सप्ताह के भीतर जोशी को 10.39 लाख रुपये का भुगतान करे।

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